फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rewari News ›   It is mandatory for private play schools to register: DC

प्राइवेट प्ले स्कूल को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य : डीसी

Wed, 28 Feb 2024 11:30 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 28 Feb 2024 11:30 PM IST
विज्ञापन
It is mandatory for private play schools to register: DC
रेवाड़ी। डीसी राहुल हुड्डा ने बताया कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली और महिला और बाल विकास विभाग पंचकूला की ओर से जारी किए गए निर्देशानुसार जिले में चल रहे प्राइवेट प्ले स्कूलों को पंजीकरण कराना अनिवार्य है। महिला और बाल विकास विभाग की ओर से जिला में प्राइवेट प्ले स्कूल के पंजीकरण के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक प्ले स्कूल संचालक एक मार्च 2024 तक महिला और बाल विकास कार्यालय रेवाड़ी में आवेदन जमा करवा सकते हैं। उन्होंने अभिभावकों से अपील की है कि वह अपने बच्चों का दाखिला करवाने से पहले प्ले स्कूल की मान्यता की जांच अवश्य कर लें।
विज्ञापन


डीसी राहुल हुड्डा ने हरियाणा सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन अनुसार जिले के सभी प्राइवेट स्कूल संचालकों से आह्वान किया गया है कि वह अपने प्राइवेट प्ले स्कूल का विभागीय दिशा निर्देशानुसार जल्द से जल्द पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें अन्यथा इसके बाद बिना पंजीकरण के चल रहे प्ले स्कूलों को नियमानुसार बंद करवा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पंजीकरण के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला और बाल विकास विभाग को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिले के सभी प्राइवेट प्ले स्कूल जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं वह 1 मार्च 2024 तक किसी भी कार्यदिवस में सुबह 9 बजे से सायं 5 बजे तक प्ले स्कूल पंजीकरण के लिए अपना आवेदन पत्र जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला और बाल विकास विभाग पुराना डीसी ऑफिस रेवाड़ी के पते पर भिजवा सकते हैं।
विज्ञापन


नियमों पर खरा नहीं उतरने वाले प्ले स्कूल होंगे बंद

डीसी ने कहा कि प्ले स्कूल को हर वर्ष मान्यता रिन्यू करवाना अनिवार्य है। प्ले स्कूल अगर नियमों पर खरा नहीं उतरते हैं तो उन्हें बंद करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्राइवेट प्ले स्कूलों के पंजीकरण से उन सभी को ही लाभ होगा जिनके नौनिहाल प्ले स्कूल में पढ़ते हैं। ऐसे में उन्हें कौन पढ़ा रहा है, वह किस परिसर में पढ़ रहे हैं और सभी बच्चों को मूलभूत आवश्यकता पूरी हो रही है या नहीं, इसको पूरा करने के लिए प्राइवेट प्ले स्कूलों का पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। प्ले स्कूलों को पंजीकरण करवाने के लिए एनसीपीसीआर की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का अवलोकन किया जा सकता है या दूरभाष नंबर 01274-223694 पर प्राइवेट प्ले स्कूलों के पंजीकरण हेतु संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि प्ले स्कूल के लिए आवेदन पत्र, नियम व शर्तें एनसीपीसीआर डॉट जीओवी डॉट इन वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed