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प्राइवेट प्ले स्कूल को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य : डीसी
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रेवाड़ी। डीसी राहुल हुड्डा ने बताया कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली और महिला और बाल विकास विभाग पंचकूला की ओर से जारी किए गए निर्देशानुसार जिले में चल रहे प्राइवेट प्ले स्कूलों को पंजीकरण कराना अनिवार्य है। महिला और बाल विकास विभाग की ओर से जिला में प्राइवेट प्ले स्कूल के पंजीकरण के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक प्ले स्कूल संचालक एक मार्च 2024 तक महिला और बाल विकास कार्यालय रेवाड़ी में आवेदन जमा करवा सकते हैं। उन्होंने अभिभावकों से अपील की है कि वह अपने बच्चों का दाखिला करवाने से पहले प्ले स्कूल की मान्यता की जांच अवश्य कर लें।
डीसी राहुल हुड्डा ने हरियाणा सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन अनुसार जिले के सभी प्राइवेट स्कूल संचालकों से आह्वान किया गया है कि वह अपने प्राइवेट प्ले स्कूल का विभागीय दिशा निर्देशानुसार जल्द से जल्द पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें अन्यथा इसके बाद बिना पंजीकरण के चल रहे प्ले स्कूलों को नियमानुसार बंद करवा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पंजीकरण के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला और बाल विकास विभाग को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिले के सभी प्राइवेट प्ले स्कूल जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं वह 1 मार्च 2024 तक किसी भी कार्यदिवस में सुबह 9 बजे से सायं 5 बजे तक प्ले स्कूल पंजीकरण के लिए अपना आवेदन पत्र जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला और बाल विकास विभाग पुराना डीसी ऑफिस रेवाड़ी के पते पर भिजवा सकते हैं।
नियमों पर खरा नहीं उतरने वाले प्ले स्कूल होंगे बंद
डीसी ने कहा कि प्ले स्कूल को हर वर्ष मान्यता रिन्यू करवाना अनिवार्य है। प्ले स्कूल अगर नियमों पर खरा नहीं उतरते हैं तो उन्हें बंद करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्राइवेट प्ले स्कूलों के पंजीकरण से उन सभी को ही लाभ होगा जिनके नौनिहाल प्ले स्कूल में पढ़ते हैं। ऐसे में उन्हें कौन पढ़ा रहा है, वह किस परिसर में पढ़ रहे हैं और सभी बच्चों को मूलभूत आवश्यकता पूरी हो रही है या नहीं, इसको पूरा करने के लिए प्राइवेट प्ले स्कूलों का पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। प्ले स्कूलों को पंजीकरण करवाने के लिए एनसीपीसीआर की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का अवलोकन किया जा सकता है या दूरभाष नंबर 01274-223694 पर प्राइवेट प्ले स्कूलों के पंजीकरण हेतु संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि प्ले स्कूल के लिए आवेदन पत्र, नियम व शर्तें एनसीपीसीआर डॉट जीओवी डॉट इन वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।
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डीसी राहुल हुड्डा ने हरियाणा सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन अनुसार जिले के सभी प्राइवेट स्कूल संचालकों से आह्वान किया गया है कि वह अपने प्राइवेट प्ले स्कूल का विभागीय दिशा निर्देशानुसार जल्द से जल्द पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें अन्यथा इसके बाद बिना पंजीकरण के चल रहे प्ले स्कूलों को नियमानुसार बंद करवा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पंजीकरण के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला और बाल विकास विभाग को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिले के सभी प्राइवेट प्ले स्कूल जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं वह 1 मार्च 2024 तक किसी भी कार्यदिवस में सुबह 9 बजे से सायं 5 बजे तक प्ले स्कूल पंजीकरण के लिए अपना आवेदन पत्र जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला और बाल विकास विभाग पुराना डीसी ऑफिस रेवाड़ी के पते पर भिजवा सकते हैं।
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नियमों पर खरा नहीं उतरने वाले प्ले स्कूल होंगे बंद
डीसी ने कहा कि प्ले स्कूल को हर वर्ष मान्यता रिन्यू करवाना अनिवार्य है। प्ले स्कूल अगर नियमों पर खरा नहीं उतरते हैं तो उन्हें बंद करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्राइवेट प्ले स्कूलों के पंजीकरण से उन सभी को ही लाभ होगा जिनके नौनिहाल प्ले स्कूल में पढ़ते हैं। ऐसे में उन्हें कौन पढ़ा रहा है, वह किस परिसर में पढ़ रहे हैं और सभी बच्चों को मूलभूत आवश्यकता पूरी हो रही है या नहीं, इसको पूरा करने के लिए प्राइवेट प्ले स्कूलों का पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। प्ले स्कूलों को पंजीकरण करवाने के लिए एनसीपीसीआर की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का अवलोकन किया जा सकता है या दूरभाष नंबर 01274-223694 पर प्राइवेट प्ले स्कूलों के पंजीकरण हेतु संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि प्ले स्कूल के लिए आवेदन पत्र, नियम व शर्तें एनसीपीसीआर डॉट जीओवी डॉट इन वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।
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