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Rewari News: लाख रुपये से अधिक की निकालने पर आयकर विभाग को देनी होगी सूचना
Wed, 21 Aug 2024 01:09 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Wed, 21 Aug 2024 01:09 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। जिला निर्वाचन अधिकारी डीसी अभिषेक मीणा ने कहा कि विधानसभा आम चुनाव 2024 की घोषणा के साथ ही जिला में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। हरियाणा प्रदेश में 1 अक्तूबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी जिला में चुनाव के निष्पक्ष, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण संचालन को सुनिश्चित करने के लिए और चुनाव के दौरान चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार और राजनीतिक दल भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार चुनाव व्यय करना सुनिश्चित करें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी बैंकों को एक दिन में 1 लाख रुपये से अधिक की नकदी निकासी की दैनिक रिपोर्ट देनी होगी। आम चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी व्यक्ति के बैंक खाते से 10 लाख रुपये से अधिक की ट्रांजेक्शन होती है तो उसे नोटिस किया जाए और उसकी सूचना आयकर विभाग सहित जिला प्रशासन को दें। यदि कोई बड़ा लेन-देन होता है तो उसकी भी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी को दें। उन्होंने बताया कि दस लाख से अधिक की बड़ी राशि की निकासी की किसी भी संदिग्ध प्रकृति के मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने आह्वान किया कि सभी बैंक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए अलग से बैंक खाता खोलने, चेकबुक के साथ पासबुक जारी करने के लिए विशेष विंडो की व्यवस्था करें। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी बैंक कैश मूवमेंट की मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें और पूरा रिकॉर्ड प्रॉपर तरीके से मेंटेन करें।
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रेवाड़ी। जिला निर्वाचन अधिकारी डीसी अभिषेक मीणा ने कहा कि विधानसभा आम चुनाव 2024 की घोषणा के साथ ही जिला में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। हरियाणा प्रदेश में 1 अक्तूबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी जिला में चुनाव के निष्पक्ष, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण संचालन को सुनिश्चित करने के लिए और चुनाव के दौरान चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार और राजनीतिक दल भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार चुनाव व्यय करना सुनिश्चित करें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी बैंकों को एक दिन में 1 लाख रुपये से अधिक की नकदी निकासी की दैनिक रिपोर्ट देनी होगी। आम चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी व्यक्ति के बैंक खाते से 10 लाख रुपये से अधिक की ट्रांजेक्शन होती है तो उसे नोटिस किया जाए और उसकी सूचना आयकर विभाग सहित जिला प्रशासन को दें। यदि कोई बड़ा लेन-देन होता है तो उसकी भी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी को दें। उन्होंने बताया कि दस लाख से अधिक की बड़ी राशि की निकासी की किसी भी संदिग्ध प्रकृति के मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने आह्वान किया कि सभी बैंक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए अलग से बैंक खाता खोलने, चेकबुक के साथ पासबुक जारी करने के लिए विशेष विंडो की व्यवस्था करें। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी बैंक कैश मूवमेंट की मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें और पूरा रिकॉर्ड प्रॉपर तरीके से मेंटेन करें।