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पति की हत्या के मामले में पत्नी को उम्रकैद

Fri, 31 Jan 2020 11:42 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 31 Jan 2020 11:42 PM IST
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husband nurder, wife imprisoned for life
डेढ़ वर्ष पूर्व शहर के डबल फाटक रोड पर युवक की हत्या के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अदालत ने मृतक की पत्नी को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी महिला पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
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उल्लेखनीय है कि शहर के डबल फाटक रोड निवासी सुरेंद्र सिंह के 26 वर्षीय बेटे राजा की 11 जुलाई 2018 की मौत हो गई थी। राजा अपनी मां बबली, पत्नी अंजू व दो बच्चों के साथ रहता था। मृतक की मां बबली ने पुत्रवधू अंजू पर हत्या करने का आरोप लगाया था। परिजनों ने पुलिस को बताया था कि राजा व अंजू के बीच आए दिन झगड़ा होता रहता था। वारदात के दिन भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। वारदात के बाद राजा के गले पर चुन्नी का निशान मिला था। शहर थाना पुलिस ने मृतक की मां बबली की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी पत्नी अंजू को गिरफ्तार किया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अदालत ने पुलिस द्वारा रखे गए साक्ष्यों व गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद आरोपी पत्नी अंजू को दोषी करार देते हुए शुक्रवार को उम्र कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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