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पति की हत्या के मामले में पत्नी को उम्रकैद
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डेढ़ वर्ष पूर्व शहर के डबल फाटक रोड पर युवक की हत्या के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अदालत ने मृतक की पत्नी को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी महिला पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
उल्लेखनीय है कि शहर के डबल फाटक रोड निवासी सुरेंद्र सिंह के 26 वर्षीय बेटे राजा की 11 जुलाई 2018 की मौत हो गई थी। राजा अपनी मां बबली, पत्नी अंजू व दो बच्चों के साथ रहता था। मृतक की मां बबली ने पुत्रवधू अंजू पर हत्या करने का आरोप लगाया था। परिजनों ने पुलिस को बताया था कि राजा व अंजू के बीच आए दिन झगड़ा होता रहता था। वारदात के दिन भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। वारदात के बाद राजा के गले पर चुन्नी का निशान मिला था। शहर थाना पुलिस ने मृतक की मां बबली की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी पत्नी अंजू को गिरफ्तार किया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अदालत ने पुलिस द्वारा रखे गए साक्ष्यों व गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद आरोपी पत्नी अंजू को दोषी करार देते हुए शुक्रवार को उम्र कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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उल्लेखनीय है कि शहर के डबल फाटक रोड निवासी सुरेंद्र सिंह के 26 वर्षीय बेटे राजा की 11 जुलाई 2018 की मौत हो गई थी। राजा अपनी मां बबली, पत्नी अंजू व दो बच्चों के साथ रहता था। मृतक की मां बबली ने पुत्रवधू अंजू पर हत्या करने का आरोप लगाया था। परिजनों ने पुलिस को बताया था कि राजा व अंजू के बीच आए दिन झगड़ा होता रहता था। वारदात के दिन भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। वारदात के बाद राजा के गले पर चुन्नी का निशान मिला था। शहर थाना पुलिस ने मृतक की मां बबली की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी पत्नी अंजू को गिरफ्तार किया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अदालत ने पुलिस द्वारा रखे गए साक्ष्यों व गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद आरोपी पत्नी अंजू को दोषी करार देते हुए शुक्रवार को उम्र कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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