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Rewari News: हाईकोर्ट से धारूहेड़ा के बीडीपीओ सुरजीत सिंह के निलंबन पर अंतरिम रोक

Thu, 06 Aug 2026 04:11 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Thu, 06 Aug 2026 04:11 PM IST
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High Court grants interim stay on the suspension of Dharuhera BDPO Surjit Singh.
संवाद न्यूज एजेंसी
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धारूहेड़ा। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने धारूहेड़ा के तत्कालीन खंड विकास और पंचायत अधिकारी सुरजीत सिंह को बड़ी राहत दी है। अदालत ने 22 जुलाई के निलंबन आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति निधि गुप्ता की अदालत ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है।
हाईकोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 7 दिसंबर निर्धारित की है। सुरजीत सिंह ने याचिका में कहा था कि उन्हें बिना किसी विभागीय जांच के निलंबित किया गया। यह निलंबन हरियाणा सिविल सेवा (दंड एवं अपील) नियम, 2026 के प्रावधानों के विपरीत है। हाईकोर्ट ने 28 जुलाई को राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। 5 अगस्त की सुनवाई में राज्य सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा।
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सुरजीत सिंह का निलंबन राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया था। इस कार्रवाई को रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में एक विवाद से जोड़ा जा रहा था। यह विवाद जिला परिषद के विकास कार्यों के उद्घाटन शिलापट्टों पर विधायक लक्ष्मण सिंह यादव का नाम न होने से उपजा था। हालांकि, हरियाणा सरकार ने निलंबन आदेश में कोई कारण नहीं बताया था। सरकार ने आधिकारिक तौर पर शिलापट्ट विवाद को कार्रवाई का आधार नहीं बताया है।
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