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अदालत के आदेश के बाद कंपनी निदेशकों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज

Sun, 17 Jul 2022 12:00 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 17 Jul 2022 12:00 AM IST
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Fraud case registered against company directors
कंपनी निदेशकों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज
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रेवाड़ी। शहर के गणपत नगर स्थित मेटल फैक्ट्री संचालक ने बावल स्थित एक कंपनी के निदेशकों पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। पुलिस ने शुक्रवार को अदालत के आदेश पर मामला दर्ज किया है। फैक्ट्री संचालक द्वारा आरोपियों के विरुद्ध फरवरी माह में भी धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई गई थी।

शिकायत में कहा गया है कि मेटल फैक्ट्री संचालक संजय कुमार जैन ने बावल स्थित एक कंपनी को 22 अप्रैल 2017 से 28 जनवरी 2018 तक तांबे के माल की आपूर्ति की थी, जिसकी कीमत तीन करोड़ 96 लाख तीन हजार 130 रुपये थी। आपूर्ति की गई धातु में किसी प्रकार का दोष नहीं था। लंबे समय तक इस बारे में कोई शिकायत या दोष की सूचना नहीं दी गई। धातु लेने वाली कंपनी ने तीन करोड़ 30 लाख 89 हजार 211 रुपये की देनदारी भी स्वीकार की है। कंपनी के अध्यक्ष द्वारा 26 मई 2017 को जारी रसीद पर हस्ताक्षर भी किए गए थे। 10 नवंबर 2018 को पहली बार कंपनी की ओर से बताया किया कि आपूर्ति की गई धातु सही नहीं थी और उसमें लोहा मिला हुआ था। करोड़ों रुपये हड़पने के लिए निराधार आरोप लगाया गया है। कंपनी द्वारा दोषपूर्ण धातु को भी अभी तक वापस नहीं दिया गया है। मेटल व्यवसायी द्वारा इस बारे में पुलिस को भी शिकायत दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर अदालत में इस्तगासा दायर किया गया था। अदालत के आदेश पर कसौला थाना पुलिस ने अरविंद कुमार सर्राफ, ऋषभ सर्राफ व राधा पटनायक के विरुद्ध धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।
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