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नाबालिक से अश्वलील हरकतें करने वाले दोषी को 4 साल की कैद

Sat, 29 Oct 2022 12:27 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 29 Oct 2022 12:27 AM IST
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Four years imprisonment for indecent act with minor girl
रेवाड़ी। जिले के एक गांव में रहने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ घर में घुसकर अश्लील हरकतें करने के दोषी को शुक्रवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अर्चना यादव ने चार साल के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर छह हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
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पीड़िता के पिता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 18 फरवरी, 2020 को उसकी एक नाबालिग बेटी घर पर अकेली थी। गांव के ही एक युवक ने फोन पर कॉल करके पूछा कि घर पर कौन है। बेटी ने अकेली कहकर फोन काट दिया था। युवक गलत नीयत से दीवार फांदकर घर में घुस गया। नाबालिग बेटी को अकेली देखकर उसका हाथ पकड़ा और उसके साथ अश्लील हरकतें कीं। जबरदस्ती करने लगा। उसी समय नाबालिग की मां आ गई तो युवक मौके से भाग गया। पुलिस ने वारदात की सूचना पाकर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्ज शीट पेश की। अदालत ने आरोपी को चार्टशीट करके ट्रायल शुरू किया। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता संजय सुहाग द्वारा पेश किए गए गवाहों, सबूतों व बचाव पक्ष द्वारा दी गई दलीलों पर एएसजे अर्चना यादव ने आरोपी को दोषी ठहराया। कोर्ट ने शुक्रवार को दोषी को पॉक्सो एक्ट में चार साल की तथा तथा भादसं की धारा 452 के तहत 3 साल की सजा सुनाई। छह हजार जुर्माना भी किया।
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