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Rewari News: नए कानून के तहत चार केस हुए दर्ज

Wed, 03 Jul 2024 01:17 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Wed, 03 Jul 2024 01:17 AM IST
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Four cases were registered under the new law
रेवाड़ी। जिले में 30 जून के बाद घटित आपराधिक वारदातों में मिली शिकायतों के आधार पर नए कानून के तहत पहले दिन चार मुकदमे दर्ज किए गए हैं।
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नए कानून के तहत विभिन्न थाना क्षेत्रों में पहले दिन मुकदमे दर्ज किए गए। इनमें कसौला थाने में अभियोग संख्या 214 में भारतीय न्याय संहिता की धारा 305, 331(3) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। खोल थाने में अभियोग संख्या 215 में धारा 127(6) बीएनएस, मॉडल टाउन थाने में अभियोग संख्या 311, धारा 137 (2) बीएनएस और शहर थाने में अभियोग संख्या 236, धारा 127(6) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

भारतीय दंड संहिता में जहां 511 धाराएं थी वहीं, अब भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं हैं। सीआरपीसी में 484 धाराएं थी, वहीं अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं हैं। नए कानून के लागू होने पर पुलिस आमजन को जागरूक कर रही है। राज्यस्तरीय पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से प्रशिक्षित 153 मास्टर ट्रेनर रेवाड़ी पुलिस के 300 पुलिसकर्मियों को नए कानूनों के बारे में प्रशिक्षित कर चुके हैं। संवादल
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