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Rewari News: मंदिर में चोरी करने के दो दोषियों को पांच-पांच साल की सजा

Thu, 07 Sep 2023 12:09 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Thu, 07 Sep 2023 12:09 AM IST
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Five years imprisonment to two accused of theft in temple
रेवाड़ी। सीजेएम विनीत सपड़ा की अदालत ने मंदिर में चोरी करने के दो दोषियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर एक-एक हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
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बारह हजारी स्थित दुर्गा मंदिर में चोरी करने के आरोप में मंदिर के प्रधान प्रमोद ठकुराल ने थाना शहर रेवाड़ी पुलिस को 29 जनवरी 2019 को एक शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें उन्होंने बताया था कि 5 बजे सुबह जब पुजारी मंदिर में पहुंचे तो मंदिर का गेट का ताला टूटा हुआ मिला और मेन गेट के साथ स्टील गेट में रखा हुआ दान पात्र भी टूटा टूटा हुआ मिला था। मंदिर में जाने के बाद पता चला कि चोर दान पात्र से 20 से 30 हजार रुपये चुरा कर ले गए थे। मामले में थाना शहर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान मनोज कुमार उर्फ मौजी निवासी मोहल्ला बारह हजारी व हितेश उर्फ हरपाल निवासी गोकलगढ़ के रूप में की। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। उसी समय से केस चल रहा था। अब सीजेएम विनीत सपड़ा की अदालत ने सुनवाई के बाद मामले में दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल की सजा तथा एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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