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बच्ची से अश्लील हरकत करने के आरोपी को पांच साल की कैद

Fri, 15 Apr 2022 11:57 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 15 Apr 2022 11:57 PM IST
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Five years imprisonment for accused of sexually abusing girl child
बावल। बावल थाना क्षेत्र के एक गांव में वर्ष 2021 में एक बच्ची से अश्लील हरकतें करने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अर्चना यादव की अदालत ने एक युवक को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा और 5100 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को तीन माह की अतिरिक्त सजा और काटनी होगी। दोषी ठहराया गया युवक पीड़िता के गांव का ही रहने वाला है।
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पुलिस को दी शिकायत में बावल थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक महिला ने कहा था कि 16 जनवरी 2021 की शाम उसकी नौ वर्षीय बेटी गांव में स्थित एक दुकान पर सामान लाने गई थी। दुकान से वापस आते समय मंदिर के पास गांव के ही एक युवक ने उसका रास्ता रोक कर पकड़ लिया और उसका मुंह दबाकर अश्लील हरकतें करने लगा। युवक उसको उठाकर ले जाने लगा व गलत काम करने का भी प्रयास किया। लड़की आरोपी से छुड़ाकर अपने घर आ गई थी और परिजनों को आपबीती सुनाई। बावल थाना पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ रास्ता रोकने व पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया था। जांच के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया था। पुलिस द्वारा अदालत में रखे गए सबूतों के आधार पर युवक को दोषी माना है। अदालत ने युवक को पांच साल की कैद और 5100 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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