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Rewari News: यात्रा भत्ता और मेडिकल खर्च की प्रतिपूर्ति के नियम बताए
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कार्यक्रम में बैठा स्टाफ। स्रोत : कॉलेज
- फोटो : 1
धारूहेड़ा। राजकीय महाविद्यालय खरखड़ा में पांच दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तीसरे दिन यात्रा भत्ता और चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति के नियमों पर जानकारी दी गई।
कार्यक्रम में मुख्य वक्ता डॉ. रामनिवास सांगवान ने कर्मचारियों को सरकारी काम से यात्रा करने पर मिलने वाले यात्रा भत्ते, यात्रा के दौरान मिलने वाली सुविधाओं और यात्रा खर्च का दावा करने की प्रक्रिया के बारे में आसान भाषा में समझाया।
उन्होंने चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति से जुड़े नियमों की भी विस्तार से जानकारी दी। साथ ही बताया कि यात्रा भत्ता या मेडिकल खर्च का दावा करते समय किन दस्तावेजों की जरूरत होती है और किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
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कार्यक्रम के दौरान कर्मचारियों ने विभिन्न सवाल पूछे और अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त किया।
इस अवसर पर महाविद्यालय की प्राचार्या दयावती, डॉ. सिद्धांशु,डॉ. मनु कुमार एवं सत्येंद्र सिंह सहित शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ मौजूद रहा।
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कार्यक्रम में मुख्य वक्ता डॉ. रामनिवास सांगवान ने कर्मचारियों को सरकारी काम से यात्रा करने पर मिलने वाले यात्रा भत्ते, यात्रा के दौरान मिलने वाली सुविधाओं और यात्रा खर्च का दावा करने की प्रक्रिया के बारे में आसान भाषा में समझाया।
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उन्होंने चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति से जुड़े नियमों की भी विस्तार से जानकारी दी। साथ ही बताया कि यात्रा भत्ता या मेडिकल खर्च का दावा करते समय किन दस्तावेजों की जरूरत होती है और किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
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कार्यक्रम के दौरान कर्मचारियों ने विभिन्न सवाल पूछे और अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त किया।
इस अवसर पर महाविद्यालय की प्राचार्या दयावती, डॉ. सिद्धांशु,डॉ. मनु कुमार एवं सत्येंद्र सिंह सहित शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ मौजूद रहा।