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Rewari News: पात्र लोगों को निशुल्क विधिक सहायता का है अधिकार

Fri, 20 Feb 2026 11:42 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Fri, 20 Feb 2026 11:42 PM IST
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Eligible persons have the right to free legal aid
निशुल्क विधिक सहायता के बारे में जानकारी देती टीम। स्रोत : प्रशासन
रेवाड़ी। हर वर्ष 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य समाज में समानता, मानवाधिकार, गरिमा और अवसरों की बराबरी को बढ़ावा देना है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि जब तक समाज के हर वर्ग को न्याय, शिक्षा, रोजगार और सम्मान का समान अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक समग्र विकास संभव नहीं है।
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डिप्टी चीफ एलएडीसी यशपाल शर्मा ने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत पात्र व्यक्तियों को निशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाती है। इसमें अधिवक्ता की नियुक्ति, न्यायालय शुल्क से छूट, गवाहों का खर्च, प्रतिलिपियां प्राप्त करना और पैरवी में सहायता शामिल है।
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सहायक एलएडीसी हेमलता ने बताया कि हिरासत में बंद प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आय की परवाह किए बिना निशुल्क विधिक सहायता का अधिकार है।
संयुक्त राष्ट्र द्वारा सामाजिक असमानता, बेरोजगारी, लैंगिक भेदभाव, गरीबी और सामाजिक बहिष्कार जैसी चुनौतियों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए इस दिवस की शुरूआत की गई थी। इसका मूल संदेश है ऐसा समाज बनाना, जहां किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव न हो।
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नालसा वेब पोर्टल एवं हेल्पलाइन नंबर 15100 की लें सहायता



अधिवक्ता निशा रानी ने बताया कि महिलाएं, बच्चे, अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग, औद्योगिक श्रमिक, दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक, अपराध के पीड़ित व्यक्ति निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। नालसा वेब पोर्टल एवं हेल्पलाइन नंबर 15100 के माध्यम से घर बैठे विधिक सलाह ली जा सकती है। मुकदमा दायर करने, उसका बचाव करने, अपील दाखिल करने, समझौता, मध्यस्थता के माध्यम से विवाद समाधान कराने, लोक अदालतों में मामलों के निपटारे हेतु निशुल्क सहायता उपलब्ध कराई जाती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय एवं विधिक सहायता क्लीनिक में निशुल्क विधिक परामर्श उपलब्ध है।

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बंदियों की समस्याएं सुनी, आवश्यक कानूनी परामर्श किया प्रदान
रेवाड़ी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अमित वर्मा के मार्गदर्शन में विश्व सामाजिक न्याय दिवस के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर विशेष विधिक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

जिला कारागार में आयोजित विधिक जागरूकता शिविर में डिप्टी चीफ एलएडीसी यशपाल शर्मा, सहायक एलएडीसी हेमलता द्वारा जेल बंदियों को उनके विधिक अधिकारों एवं निशुल्क विधिक सहायता सुविधाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर बंदियों की समस्याएं सुनी गईं तथा उन्हें आवश्यक कानूनी परामर्श प्रदान किया गया।

ग्राम ढालियावास में आयोजित विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में अधिवक्ता निशा रानी व पैरा लीगल वालंटियर प्रियंका द्वारा उपस्थित ग्रामीणों को नालसा, हालसा की नि:शुल्क विधिक सहायता योजनाओं के बारे में विस्तार से अवगत कराया गया।


सहारनवास में विधिक सहायता क्लिनिक के प्रभारी एवं विधि विद्यार्थियों द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विद्यार्थियों को सामाजिक न्याय की अवधारणा, संविधान द्वारा प्रदत्त समान न्याय के अधिकार तथा निशुल्क विधिक सहायता की वैधानिक व्यवस्था के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। इन सभी कार्यक्रमों में आमजन एवं विद्यार्थियों की उत्साहपूर्ण भागीदारी रही। उपस्थित व्यक्तियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया तथा निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने की सरल एवं सुलभ प्रक्रिया से अवगत कराया गया।
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