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Rewari News: अवैध कॉलोनी पर चला डीटीपी का बुलडोजर
Tue, 07 Jul 2026 04:37 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Tue, 07 Jul 2026 04:37 PM IST
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अवैध कॉलोनी पर चल रहा बुलडोजर। स्रोत : विभाग
संवाद न्यूज एजेंसी
बावल। जिला नगर योजनाकार की टीम ने मंगलवार को गांव प्राणपुरा रोड में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर से तोड़फोड़ की। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की निगरानी और पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई की गई।
जिला नगर योजनाकार मंदीप सिंह सिहाग ने बताया कि बावल के गांव प्राणपुरा रोड पर नगर और ग्राम आयोजना विभाग से बिना अनुमति करीब 2 एकड़ भूमि में बनी अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई की गई। यहां 13 डीपीसी, 3 चहारदीवारी और अन्य अवैध निर्माणों को हटाया गया।
इसके अतिरिक्त बावल से रसियावास रोड पर करीब दो एकड़ क्षेत्र में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी में 4 डीपीसी, 5 निर्माणाधीन चहारदीवारी और कच्चे रोड नेटवर्क को भी ध्वस्त किया गया। जिला नगर योजनाकार ने आमजन से अपील की है कि नियंत्रित एवं शहरी क्षेत्रों में कोई भी अवैध निर्माण न करें और प्लॉट खरीदने से पहले उसकी वैधता की जांच कार्यालय से अवश्य कर लें।
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उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने से लोगों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसी भी निर्माण से पहले विभाग अनुमति लेना आवश्यक है।
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बावल। जिला नगर योजनाकार की टीम ने मंगलवार को गांव प्राणपुरा रोड में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर से तोड़फोड़ की। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की निगरानी और पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई की गई।
जिला नगर योजनाकार मंदीप सिंह सिहाग ने बताया कि बावल के गांव प्राणपुरा रोड पर नगर और ग्राम आयोजना विभाग से बिना अनुमति करीब 2 एकड़ भूमि में बनी अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई की गई। यहां 13 डीपीसी, 3 चहारदीवारी और अन्य अवैध निर्माणों को हटाया गया।
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इसके अतिरिक्त बावल से रसियावास रोड पर करीब दो एकड़ क्षेत्र में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी में 4 डीपीसी, 5 निर्माणाधीन चहारदीवारी और कच्चे रोड नेटवर्क को भी ध्वस्त किया गया। जिला नगर योजनाकार ने आमजन से अपील की है कि नियंत्रित एवं शहरी क्षेत्रों में कोई भी अवैध निर्माण न करें और प्लॉट खरीदने से पहले उसकी वैधता की जांच कार्यालय से अवश्य कर लें।
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उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने से लोगों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसी भी निर्माण से पहले विभाग अनुमति लेना आवश्यक है।