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Rewari News: ओटीपी, पासवर्ड न करें शेयर, तभी साइबर ठगों से होगा बचाव

Mon, 29 Jan 2024 12:44 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Mon, 29 Jan 2024 12:44 AM IST
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Do not share OTP, password, only then you will be protected from cyber frauds.
रेवाड़ी। डीसी राहुल हुड्डा ने डिजिटल व सोशल मीडिया के दौर में बढ़ते साइबर अपराधों के मद्देनजर नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वे साइबर ठगों से सावधान व सतर्क रहें। किसी भी प्रकार के साइबर फ्रॉड से बचने के लिए अपनी गोपनीय जानकारी, ओटीपी, पासवर्ड आदि किसी के साथ शेयर न करें और न ही किसी झांसे में आएं।
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उन्होंने बताया कि किसी भी कारणवश साइबर अपराध का शिकार होने पर केंद्र सरकार के पोर्टल नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पर शिकायत दर्ज की जा सकती है। सरकार के इस पोर्टल की मदद से यूजर को ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा मिलती है। इस पोर्टल पर सभी तरह के साइबर अपराध की शिकायत की जा सकती है। डिजिटल वर्ल्ड में साइबर अपराध से जुड़ी घटनाएं अब बेहद आम हो गई हैं। आए दिन साइबर अपराध से जुड़ी अलग-अलग खबरें सुनने को मिलती हैं। साइबर अपराधी अलग-अलग तरीकों का इस्तेमाल कर यूजर्स को अपने जाल में फंसाने का काम करते हैं। ऐसे में कई बार यूजर किसी बड़े अपराध का शिकार बन जाता है और उसे यह तक समझ नहीं आता कि इसकी शिकायत कहां करें। इसके लिए केंद्र सरकार के नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर इस तरह के अपराध की शिकायत की जा सकती है। इस पोर्टल के साथ यूजर्स अपने साथ हुए किसी साइबर अपराध की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इस पोर्टल पर महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अपराधों के लिए भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। सरकार का यह पोर्टल चौबीस घंटे काम करता है। यूजर्स की मदद करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 की सुविधा भी मिलती है।
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नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर ऐसे करें शिकायत

पोर्टल पर शिकायत करने के लिए सबसे पहले साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल ओपन कर होम पेज पर ‘फाइल ए कंपलेंट’ ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

एग्रीमेंट को ठीक से पढ़ने के बाद असेप्ट पर क्लिक करना होगा।

महिला और बच्चों से संबंधित शिकायत के लिए ‘रिपोर्ट साइबर क्राइम रिलेटिड टू वूमेन व चाइल्ड’ और इससे अलग शिकायत के लिए ‘रिपोर्ट साइबर क्राइम’ पर क्लिक करना होगा।
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पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा, इसके लिए ‘क्लिक हियर फॉर ए न्यू यूजर’ पर क्लिक करना होगा।

यहां सारी जानकारियों को दर्ज कर प्रोसेस को पूरा करना होगा।

अब आपसे क्राइम का टाइप जानने के लिए एक लिस्ट देकर जानकारी ली जाएगी।

इसके अलावा, जहां क्राइम हुआ है उस सोशल प्लेटफॉर्म (व्टसएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आदि) की जानकारी देनी होगी।

अपराध के बारे जानकारी देने के लिए इसके बारे में लिखना होगा।

सारी जानकारियों को रिव्यू करने के बाद सबमिट पर क्लिक करना होगा।

फॉर्म सबमिट करने के बाद पोर्टल से एक कन्फर्मेशन मैसेज मिलेगा।

इस कन्फर्मेशन को फोन, ईमेल पर शिकायत आईडी के साथ पाया जा सकेगा।
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