फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rewari News ›   demand to bring advocates protection act lawyers kept work suspended

Rewari News: अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लाने की मांग, वकीलों ने रखा वर्क सस्पेंड

Wed, 05 Apr 2023 10:59 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Wed, 05 Apr 2023 10:59 PM IST
विज्ञापन
demand to bring advocates protection act lawyers kept work suspended
कोर्ट के बाहर वर्क सस्पेंड पर बैठे वकील
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

रेवाड़ी। अधिवक्ताओं के साथ होने वाली हिंसात्मक घटनाओं को रोकने एवं मिथ्या आरोपों के तहत बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लाने की मांग को लेकर बुधवार को अधिवक्ताओं ने कार्य स्थगित रखा। अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम बनाने के लिए अधिवक्ताओं ने 6 अप्रैल वीरवार को भी कार्य स्थगित रखने का निर्णय लिया है।

जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सौरभ राव ने बताया कि अधिवक्ताओं के संरक्षण के लिए तथा पुलिस संरक्षण प्रदान करने हेतु अधिवक्ता संरक्षण विधेयक का लाया जाना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए प्रदेश सरकार को आवश्यक कदम उठाने चाहिए और विधानसभा में हरियाणा अधिवक्ता संरक्षण बिल को पास कराकर कानून बनाना चाहिए। उन्होंने बताया कि जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ता संरक्षण कानून लाने के लिए शुरू से ही प्रयासरत हैं और सरकार को इस कानून को लाने के लिए अपनी तरफ से पूर जोर वकालत कर रहे हैं। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सौरभ राव के नेतृत्व में बुधवार को मुख्य द्वार पर बैठकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सैनी, सचिव सुखराम, कोषाध्यक्ष सोमेंद्र, वरिष्ठ अधिवक्ता रूपचंद यादव, नरेश यादव, अश्विनी तिवारी, विक्रम यादव, नरेश आधाणा, तिलोकचंद तोंगड़, योगेश, विक्रम सिंह व महिपाल कसाना आदि उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed