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Rewari News: 50 करोड़ रंगदारी मांगने के मामले में फैसला 2 नवंबर को

Mon, 30 Oct 2023 11:55 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Mon, 30 Oct 2023 11:55 PM IST
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Decision in the case of demanding Rs 50 crore extortion money on November 2
संवाद न्यूज एजेंसी
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रेवाड़ी। डेढ़ साल पहले एक सेनेटरी और टाइल शोरूम संचालक से 50 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने और शोरूम में घुसकर फायरिंग करने के पांच दोषियों को एएसजे डॉ. सुशील कुमार गर्ग की कोर्ट की ओर से सोमवार को सजा सुनाई जानी थी। अब अदालत ने इस मामले में सजा तय करने की अगली तारीख 2 नवंबर मुकर्रर की है। इस मामले में कोर्ट ने 4 दिन पहले इन पांचों लोगों दोषी ठहराया था। एक आरोपी को बरी कर दिया गया था।




पुलिस के मुताबिक रेवाड़ी शहर की शांति लोक सोसाइटी में रहने वाले राहुल बत्रा ने बावल कस्बा के सर छोटू राम चौक के पास सेनेटरी व टाइल का शोरूम खोला है। 24 मई 2022 को दोपहर के समय बाइक पर आए 3 बदमाश उनकी दुकान में घुस गए। बदमाशों ने राहुल बत्रा से 50 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी। विरोध करने पर बदमाशों ने राहुल पर गोली चला दी थी।
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गोली दुकान में लगे शीशा पर जाकर लगी थी, जिसमें राहुल बाल-बाल बच गए थे। बावल थाना पुलिस ने राहुल की शिकायत पर हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट व रंगदारी मांगने सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर संदीप उर्फ सन्नी, अनिल गुर्जर, सोनू कसाना, सुमित चौकन, रविंद्र उर्फ गोलू व रणजीत को गिरफ्तार किया था।
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पांच दोषी, एक बरी किया



पुलिस ने आरोपियों से वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक व अवैध हथियार भी बरामद की थी। जांच के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी। पुलिस की तरफ से आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत किए गए और गवाहों के बयान भी दर्ज कराए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एएसजे डा. सुशील कुमार गर्ग की कोर्ट ने 4 दिन पहले संदीप उर्फ सन्नी, अनिल गुर्जर, सोनू कसाना, सुमित चौकन व रविंद्र उर्फ गोलू को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने एक आरोपी रणजीत को बरी कर दिया है। कोर्ट की तरफ से सोमवार को दोषियों को सजा सुनाई जानी थी। लेकिन देर शाम जानकारी मिली कि अब इस मामले में 2 नवंबर की तारीख लगाई गई है।
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