फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rewari News ›   Music teacher convicted of molesting a minor sentenced to 5 years in prison

Rewari News: नाबालिग से छेड़खानी के दोषी संगीत शिक्षक को 5 साल की कैद

Sun, 18 Oct 2026 11:52 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sun, 18 Oct 2026 11:52 PM IST
विज्ञापन
Music teacher convicted of molesting a minor sentenced to 5 years in prison
रेवाड़ी। शहर के एक निजी स्कूल में चौथी कक्षा की नौ वर्षीय छात्रा से छेड़छाड़ करने के मामले में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो एक्ट) ने आरोपी म्यूजिक टीचर को दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. मैनपाल रामावत की अदालत ने दोषी को पांच साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

जुर्माना नहीं भरने पर उसे एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। मामले में महिला थाना पुलिस की जांच और अदालत में पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया गया।
विज्ञापन

एसपी कार्यालय की विज्ञप्ति के अनुसार शहर निवासी एक महिला ने शिकायत दी थी कि उनकी नौ वर्षीय बेटी निजी स्कूल में चौथी कक्षा में पढ़ती है। 29 दिसंबर 2021 को स्कूल के म्यूजिक टीचर ने स्कूल परिसर में बच्ची के साथ छेड़छाड़ की। घटना के बाद दोषी ने बच्ची को डराया-धमकाया। शाम को घर पहुंचने पर बच्ची ने रोते हुए अपनी मां को आपबीती बताई, जिसके बाद मामले की शिकायत पुलिस को दी गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

शिकायत मिलने पर महिला थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार किया था। जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किए गए और गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। मामले के सभी पहलुओं पर सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र कुमार मीणा ने कहा कि महिला और बच्चों के खिलाफ अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों और चौकी प्रभारियों को ऐसे मामलों में तुरंत एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष एवं त्वरित जांच करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस का उद्देश्य पीड़ितों को न्याय दिलाना और दोषियों को कानून के अनुसार सजा दिलाना है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed