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Rewari: बच्ची से छेड़छाड़ के दोषी को छह साल की कैद, दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
Mon, 14 Nov 2022 10:26 PM IST
भूपेंद्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Mon, 14 Nov 2022 10:26 PM IST
सार
11 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने व जान से मारने की धमकी दी थी। एएसजे अर्चना यादव की अदालत ने सजा सुनाई है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : google
विस्तार
हरियाणा के रेवाड़ी में फास्ट ट्रैक कोर्ट की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एएसजे) अर्चना यादव ने 11 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने व जान से मारने की धमकी देने के दोषी को छह साल की सजा सुनाई है। साथ ही उन्होंने 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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पुलिस को दी शिकायत में रोहड़ाई थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने बताया था कि एक सितंबर 2020 की सुबह वह बड़ी बेटी के साथ खेत में चारा लेने के लिए गई थी और उनकी 11 वर्षीय बेटी व तीन वर्षीय बेटा घर पर थे। खेत से लौटी तो उसकी छोटी बेटी रोती हुई मिली। पूछने पर बच्ची ने बताया कि गांव का ही रहने वाला युवक घर आया था और उसने उसके साथ गलत हरकत की।
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उसने बचकर भागने का प्रयास किया तो आरोपी ने उसे पकड़ लिया जिस कारण उसकी टी-शर्ट भी फट गई। युवक किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर वहां से चला गया। रोहडाई थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था।
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पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया था। फास्ट ट्रैक कोर्ट की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अर्चना यादव की अदालत ने आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट में छह साल की सजा व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।