फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rewari News ›   Rewari: Six convicts of Jhota gang sentenced in case of sought extortion from financier

Rewari: फाइनेंसर से रंगदारी मांगने के मामले में झोटा गैंग के 6 दोषियों को सुनाई सजा, जुर्माना भी लगाया

Wed, 15 Feb 2023 10:38 AM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Wed, 15 Feb 2023 10:38 AM IST
सार

पुलिस द्वारा रखे गए साक्ष्यों व गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने प्रदीप सोनी, संदीप सोनी, रवि उर्फ बिल्लारी, बिशन उर्फ किशन उर्फ डैनी, मोहन व राहुल को दोषी करार देकर सजा सुनाई है।

विज्ञापन
Rewari: Six convicts of Jhota gang sentenced in case of sought extortion from financier
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हरियाणा के  रेवाड़ी शहर के एक फाइनेंसर से 10 लाख रुपये की रंगदारी मांगने के आरोप में कुख्यात राजकुमार उर्फ झोटा गैंग के 3 शूटर्स को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने  10-10 साल कैद एवं दो आरोपियों को 3-3 व एक को 2 साल कैद की सजा सुनाई है। 

विज्ञापन


जानकारी के अनुसार रेवाड़ी शहर के मोहल्ला आजाद नगर निवासी बालमुकेश सैनी फाइनेंस का काम करते है। बालमुकेश से झोटा गैंग के शूटर संदीप सोनी ने जुलाई 2018 में 10 लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई थी। रंगदारी नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई थी। इसके बाद शहर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की थी। 
विज्ञापन


बालमुकेश से रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की तो पटौदी के पास सुराग लग गया। पुलिस ने बदमाशों को पटौदी में एक पेट्रोप पंप के पास घेर लिया था। घेराबंदी के बाद बदमाशों ने पुलिस टीम पर भी फायरिंग कर दी थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


दोनों तरफ से चली गोली के बाद झोटा गैंग के शूटर्स शहर के मोहल्ला नई आबादी निवासी संदीप सोनी व प्रदीप सोनी, गांव चांदनवास के रहने वाले रवि उर्फ बिल्लारी, मोहल्ला सरस्वती विहार निवासी बिशन उर्फ किशन उर्फ डैनी, गांव बोलनी के रहने वाले मोहन व राजस्थान के जिला अलवर के गांव ततारपुर ढोलका के रहने वाले राहुल को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने इस मामले में एक अन्य युवक कुलजीत को आरोपी बनाया था।

पुलिस द्वारा रखे गए साक्ष्यों व गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने प्रदीप सोनी, संदीप सोनी, रवि उर्फ बिल्लारी, बिशन उर्फ किशन उर्फ डैनी, मोहन व राहुल को दोषी करार दिया था। अदालत ने एक आरोपी कुलजीत को मामले में बरी कर दिया था।


आरोपियों को 13 फरवरी को सजा सुनाई जानी थी, लेकिन न्यायाधीश के छुट्टी पर होने की वजह से उन्हें अब सजा सुनाई गई है। अदालत ने संदीप सोनी को 10 साल की कैद व 1.10 लाख रुपये जुर्माना, प्रदीप सोनी को 10 साल की कैद व 60 हजार रुपये जुर्माना, मोहन को 10 साल की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना, राहुल को 3 साल की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना, रवि को 2 साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना और बिशन को 3 साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed