दीप्ति हत्याकांड: गर्लफ्रेंड के हत्यारे को उम्रकैद, जिम संचालक प्रेमी ने गोली मारकर उतारा था मौत के घाट
दीप्ति के हत्यारोपी हेमंत लांबा को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कैद के साथ एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी युवक नई दिल्ली विश्वास पार्क निवासी है। लड़की की हत्या के दोषी युवक पर कैब के चालक की जयपुर में हत्या का भी आरोप है।
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चार साल पूर्व दिल्ली से गर्लफ्रेंड को अपने साथ लाकर रेवाड़ी जिले के धारूहेड़ा में गोली मार कर हत्या करने वाले जिम संचालक प्रेमी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना की अदालत ने शुक्रवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी युवक नई दिल्ली विश्वास पार्क निवासी हेमंत लांबा है। अदालत में पुलिस की ओर से उप जिला न्यायवादी जगबीर सहरावत ने मामले की पैरवी की। आरोप है कि हेमंत ने गर्लफ्रेंड की हत्या करने के बाद दिल्ली से बुक की गई कैब के चालक की जयपुर में हत्या कर दी थी।
बता दें कि धारूहेड़ा के नंदरामपुर बास रोड पर सात दिसंबर 2019 की तड़के पुलिस को एक 24 वर्षीय युवती का शव मिला था। युवती की चार गोली मारकर हत्या की गई थी। युवती की पहचान राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला के गांव सांघरिया मंडी निवासी दीप्ति गोयल के रूप में हुई।
दीप्ति पिछले कई महीनों से परिवार के साथ दिल्ली के रोहिणी में रह रही थी। 6 दिसंबर की दोपहर को युवती अपने घर से बाजार जाने के लिए निकली थी तथा इसके बाद लौटी नहीं थी। युवती के पिता की शिकायत पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया था। जांच के बाद पता लगा था कि युवती दिल्ली विश्वास पार्क के रहने वाले हेमंत के साथ गई थी। हेमंत और दीप्ति के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था।
कैब चालक की भी की थी हत्या
कई दिनों की तलाश के बाद पुलिस ने हेमंत लांबा को सूरत से गिरफ्तार किया था। वह सूरत में कैब बेचने का प्रयास कर रहा था। आरोप है कि यह कैब दिल्ली के डाबड़ी के रहने वाले देवेंद्र की थी। देवेंद्र दीप्ति की हत्या का चश्मदीद गवाह था। हेमंत पिस्तौल के बल पर देवेंद्र को जयपुर ले गया था और रास्ते में गोली मार कर हत्या कर दी थी। देवेंद्र का शव हाईवे की सर्विस लेन पर फेंक कर फरार हो गया था।
पुलिस ने आरोपी से चार गोली व तीन कारतूस और देवेंद की कैब भी बरामद की थी। हत्या का आरोपी हेमंत लांबा खुद को फेसबुक पर बाडी स्टेयरान नेशनल बाडी बिल्डिंग एंड स्पोर्ट्स फेडरेशन का नेशनल जनरल सेक्रेटरी बताता था। हेमंत ने उस समय पुलिस को बताया था कि दीप्ति के साथ उसकी अनबन रहने लगी थी। इसके चलते ही उसने हत्या कर दी थी।
ठोस साक्ष्यों से ठहराया दोषी
पुलिस ने जांच कर अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी और 16 सितंबर 2020 को आरोप तय किए गए थे। पुलिस की ओर से मामले में 26 गवाहों के बयान दर्ज कराए। अदालत के समक्ष ठोस साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए। आरोपी से बरामद हुई पिस्तौल व लड़की के शरीर से मिली गोली की फोरेंसिक जांच रिपोर्ट भी अदालत में आरोपी के खिलाफ ठोस साक्ष्य साबित हुई।
आरोपी की ओर से दीप्ति के मोबाइल से ही कैब भी बुक की गई थी। एक और लड़की, जिसे हेमंत द्वारा परेशान किया जा रहा था, उसकी गवाही भी अदालत में अहम रही। बुधवार को एडीजे सरताज बासवाना की अदालत ने हेमंत लांबा को दोषी करार दिया था। शुक्रवार को अदालत ने दोषी युवक को उम्रकैद की सजा दी है। इसके अलावा दोषी युवक पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।