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महिला सहित दो पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज
ब्यूरो /अमर उजाला
Updated Fri, 22 Jul 2016 12:39 AM IST
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उपमंडल के झाडौदा गांव के एक व्यक्ति ने जमालपुर गांव की एक महिला एवं कोसली स्टेशन क्षेत्र की शिव कालोनी निवासी एक व्यक्ति पर जमीन की खरीद के मामले में धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए कोसली थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला कोसली अदालत के आदेश के बाद दर्ज किया है।
झाडौदा गांव के देवेंद्र कुमार ने बताया कि जमालपुर गांव निवासी मधु देवी का एक 126 वर्ग गज का प्लाट भाकली गांव की हद में है। इसकी खरीद का सौदा उसने 16 अक्टूबर 2015 को आठ लाख सत्तर हजार रुपये में कर एग्रीमेंट किया था। आठ लाख पचास हजार की राशि भी मधु ने उसी दिन बयाने के रूप में दो गवाहों अश्विनी और सन्नी की मौजूदगी में प्राप्त की। रजिस्ट्री कराने की तिथि 18 अप्रैल 2016 तय हुई थी। लेकिन मधु तय तिथि पर रजिस्ट्री कराने के लिए सब रजिस्ट्रार कोसली के कार्यालय में नहीं पहुंची।
जबकि देवेंद्र ने सब रजिस्ट्रार के सम्मुख पेश होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। 21 अप्रैल को उसने एक नोटिस भी मधु देवी को भेजा, लेकिन उन्होंने रजिस्ट्री नहीं कराई। बाद में उसे पता चला कि मधु देवी ने उक्त प्लाट की रजिस्ट्री 18 मई को 4 लाख 15 हजार 800 रुपये में कोसली स्टेशन क्षेत्र के नवल किशोर के नाम करा दी । जबकि उसके साथ प्लाट का एग्रीमेंट 8 लाख 70 हजार रुपये में हुआ था।
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देवेंद्र के अनुसार दोनों आरोपियों ने साजबाज होकर उसके बयाने की राशि हड़पने की राशि हड़पने का षड्यंत्र रचा है। एग्रीमेंट को लेकर देवेंद्र ने 3 मई को ही अदालत में सिविल केस दायर कर दिया। जिसकी दोनों आरोपियों को जानकारी थी। देवेंद्र ने मामले की शिकायत कोसली पुलिस को भी की, लेकिन पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कदम नही उठाया। इसके बाद उसने कोसली अदालत में इस्तगासा दायर कर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किए जाने की गुहार की । कोसली अदालत के न्यायाधीश सुमित कलोन के आदेश के बाद कोसली पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ बुधवार को मामला दर्ज किया है।
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झाडौदा गांव के देवेंद्र कुमार ने बताया कि जमालपुर गांव निवासी मधु देवी का एक 126 वर्ग गज का प्लाट भाकली गांव की हद में है। इसकी खरीद का सौदा उसने 16 अक्टूबर 2015 को आठ लाख सत्तर हजार रुपये में कर एग्रीमेंट किया था। आठ लाख पचास हजार की राशि भी मधु ने उसी दिन बयाने के रूप में दो गवाहों अश्विनी और सन्नी की मौजूदगी में प्राप्त की। रजिस्ट्री कराने की तिथि 18 अप्रैल 2016 तय हुई थी। लेकिन मधु तय तिथि पर रजिस्ट्री कराने के लिए सब रजिस्ट्रार कोसली के कार्यालय में नहीं पहुंची।
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जबकि देवेंद्र ने सब रजिस्ट्रार के सम्मुख पेश होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। 21 अप्रैल को उसने एक नोटिस भी मधु देवी को भेजा, लेकिन उन्होंने रजिस्ट्री नहीं कराई। बाद में उसे पता चला कि मधु देवी ने उक्त प्लाट की रजिस्ट्री 18 मई को 4 लाख 15 हजार 800 रुपये में कोसली स्टेशन क्षेत्र के नवल किशोर के नाम करा दी । जबकि उसके साथ प्लाट का एग्रीमेंट 8 लाख 70 हजार रुपये में हुआ था।
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देवेंद्र के अनुसार दोनों आरोपियों ने साजबाज होकर उसके बयाने की राशि हड़पने की राशि हड़पने का षड्यंत्र रचा है। एग्रीमेंट को लेकर देवेंद्र ने 3 मई को ही अदालत में सिविल केस दायर कर दिया। जिसकी दोनों आरोपियों को जानकारी थी। देवेंद्र ने मामले की शिकायत कोसली पुलिस को भी की, लेकिन पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कदम नही उठाया। इसके बाद उसने कोसली अदालत में इस्तगासा दायर कर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किए जाने की गुहार की । कोसली अदालत के न्यायाधीश सुमित कलोन के आदेश के बाद कोसली पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ बुधवार को मामला दर्ज किया है।