{"_id":"5c6af935bdec22123976275e","slug":"161550514485-rewari-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"नाबालिग का यौन शोषण के आरोपी को पांच साल की कैद व सात हजार रुपये जुर्माना की सजा","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
नाबालिग का यौन शोषण के आरोपी को पांच साल की कैद व सात हजार रुपये जुर्माना की सजा
विज्ञापन
विज्ञापन
रेवाड़ी। कोसली क्षेत्र के एक गांव में दस साल की बच्ची का यौन शोषण करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसके खंडूजा की अदालत ने पांच साल की कैद व सात हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार कोसली थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने गांव के ही एक युवक पर उसके दस साल की बेटी का यौन शोषण करने का आरोप लगाया था। तीन सितंबर 2018 को दी शिकायत के मुताबिक उसकी दस वर्षीय बेटी ने बताया कि जब भी पड़ोस में रहने वाले अंकल के घर जाती हूं तो वह उसके साथ गलत हरकतें करता हैं । मोबाइल में भी गलत फोटो दिखाता है। इस बारे मेें किसी को बताने पर भी मना करता है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित युवक के खिलाफ 10 व 12 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने मामले की जांच करने के बाद अदालत में चालान पेश किया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसके खंडूजा की अदालत ने दस पॉक्सो एक्ट में पांच साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना और12 पॉक्सो एक्ट में दो साल की कैद व दो हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को छह का की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
जानकारी के अनुसार कोसली थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने गांव के ही एक युवक पर उसके दस साल की बेटी का यौन शोषण करने का आरोप लगाया था। तीन सितंबर 2018 को दी शिकायत के मुताबिक उसकी दस वर्षीय बेटी ने बताया कि जब भी पड़ोस में रहने वाले अंकल के घर जाती हूं तो वह उसके साथ गलत हरकतें करता हैं । मोबाइल में भी गलत फोटो दिखाता है। इस बारे मेें किसी को बताने पर भी मना करता है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित युवक के खिलाफ 10 व 12 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने मामले की जांच करने के बाद अदालत में चालान पेश किया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसके खंडूजा की अदालत ने दस पॉक्सो एक्ट में पांच साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना और12 पॉक्सो एक्ट में दो साल की कैद व दो हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को छह का की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
विज्ञापन