फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rewari News ›   Citizens got the right of auto appeal from Aas

आस से नागरिकों को मिला ऑटो अपील का अधिकार

Tue, 02 Nov 2021 11:42 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 02 Nov 2021 11:42 PM IST
विज्ञापन
Citizens got the right of auto appeal from Aas
खुशहाल हरियाणा-समृद्ध हरियाणा थीम के साथ वर्तमान हरियाणा सरकार द्वारा निरंतर सुशासन की दिशा में सार्थक कदम बढ़ाए जा रहे हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार ने एक और नई पहल करते हुए ऑटो अपील सॉफ्टवेयर (आस) शुरू किया है।
विज्ञापन

डीसी यशेंद्र सिंह ने वर्तमान सरकार द्वारा शुरू किए गए आस पोर्टल की जानकारी देते हुए बताया कि अगर किसी व्यक्ति का कार्य राइट टू सर्विस एक्ट के तहत निर्धारित समय सीमा में नहीं होने पर ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के तहत आवेदन अपीलेट अथॉरिटी में चला जाएगा। अपीलेट अथॉरिटी के दायरे में भी काम नहीं होने पर आवेदन आगे वरिष्ठ अधिकारी के पास चला जाएगा। अगर इन दोनों स्तरों पर भी कार्य का निपटान नहीं होगा तो आवेदन स्वत: ही राइट टू सर्विस कमीशन के पास आ जाएगा। यह कदम सरकार ने जनहित को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक कार्यशैली को जवाबदेह, पारदर्शी, निष्पक्ष और प्रभावी बनाने के मद्देनजर उठाया है।
विज्ञापन

डीसी ने बताया कि आमजन से सीधे जुड़े 31 सरकारी विभागों की 546 सेवाएं सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में नोटिफाई की हुई हैं। इनमें से 277 सेवाएं ऑनलाइन सरल पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही हैं। आस आमजन के अधिकारों को सशक्त बनाने की दिशा में सरकार का एक अहम कदम है। उन्होंने सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य बताते हुए कहा कि अगर किसी व्यक्ति का काम समय पर नहीं होता और वह काम सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में आता है तो ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के तहत आवेदन अपीलेट अथॉरिटी में चला जाएगा। हर स्तर पर निर्धारित समयावधि के दौरान अपील पर एक्शन होगा। ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के शुरू होने से लोगों के कार्य एक निर्धारित समय सीमा के अंदर होंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

डीसी ने बताया कि राइट टू सर्विस एक्ट के दायरे में आवेदक को सरकारी सेवाएं और योजनाओं का समयबद्ध लाभ देना संबंधित विभाग और अधिकारी का सेवा दायित्व है। उपमंडल स्तर पर कार्यरत सभी विभागों को अपने-अपने कार्यालयों के बाहर सेवा का अधिकार अधिनियम के अनुसार जन जागरूकता के लिए विभागीय सेवाओं का समय सीमा के साथ उल्लेख करना आवश्यक है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed