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Rewari News: चिराग योजना.... जिले में 400 से अधिक निजी स्कूल, मात्र 14 ने दी दाखिले की मंजूरी

Thu, 20 Mar 2025 12:14 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Thu, 20 Mar 2025 12:14 AM IST
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Chirag Yojana.... More than 400 private schools in the district, only 14 approved admission
रेवाड़ी। चिराग योजना के तहत दाखिले के लिए 14 निजी स्कूलों ने अपनी सहमति प्रदान की है।
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सहमत मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की कक्षावार घोषित सीट का विवरण विभाग की तरफ से विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। इन 14 निजी स्कूलों ने 274 सीटें जारी की हैं। जिले में प्राइवेट स्कूलों की संख्या 400 से अधिक है। जबकि दाखिले की मंजूरी के लिए मात्र 14 स्कूलों ने ही हामी भारी है। जिन स्कूलों में सीट से अधिक आवेदन आएंगे, वहां लॉटरी के माध्यम से एक से पांच अप्रैल के बीच ड्रॉ निकाले जाएंगे। मान्यता प्राप्त निजी स्कूल आवेदनों पर एक से 15 अप्रैल तक दाखिले की प्रक्रिया संपन्न करेंगे। ड्रॉ के बाद मुख्य सूची में सफल छात्रों के निर्धारित तिथि तक दाखिला न लेने पर उनकी रिक्त सीटों पर प्रतीक्षा सूची के छात्रों को 16 से 30 अप्रैल तक दाखिला दिया जाएगा। इस दौरान स्कूलों को दाखिल विद्यार्थियों का विवरण पोर्टल पर एक से 30 अप्रैल तक दर्ज करवाना होगा।
क्या है चिराग योजना

सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को दाखिला दिया जाता है। योजना के तहत वे परिवार पात्र होंगे, जिनके अभिभावकों की सालाना आय 1.80 लाख रुपये या इससे कम होगी। इसके अलावा योजना में केवल वे छात्र ही पात्र होंगे, जिन्होंने गत शैक्षणिक वर्ष में अपनी शिक्षा सरकारी स्कूलों से प्राप्त या पास की होगी।
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दाखिले को लेकर इन बातों का रखना होगा ध्यान

आर्थिक रूप से कमजोर जिन छात्रों के अभिभावकों की आय सालाना एक लाख 80 हजार रुपये या इससे कम होगी, उन्हीं छात्रों को निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों में दाखिले के लिए पात्र माना जाएगा। योजना में केवल वे छात्र पात्र होंगे, जिन्होंने गत शैक्षणिक वर्ष में अपनी शिक्षा सरकारी स्कूलों से प्राप्त या उत्तीर्ण की होगी। छात्र दाखिले के लिए केवल उसके वर्तमान खंड जिसमें वह पढ़ रहे हैं, उसी खंड के मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में उपलब्ध सीटों पर दाखिले के पात्र होंगे। वे खंड में एक से अधिक स्कूलों में भी दाखिले के लिए आवेदन कर सकेंगे। जिस मान्यता प्राप्त निजी स्कूल को अभिभावक या छात्र की तरफ से आवेदन पत्र दिया जाएगा, वह स्कूल उसकी रसीद अवश्य देगा।
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स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य

सफल छात्र को पिछले सरकारी स्कूल से लीविंग सर्टिफिकेट (एससलसी) लेना होगा। दाखिले के लिए बच्चे की फैमिली आईडी का होना अनिवार्य है। फीस प्रतिपूर्ति राशि के लिए वहीं मान्यता प्राप्त स्कूल पात्र होंगे, जिनकी तरफ से फार्म 6 में अपने स्कूल की फीस राशि चालू सत्र के लिए पोर्टल पर दर्शाई गई होगी।
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