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Rewari News: बावल में प्लास्टिक कचरा डालने पर बीडीपीओ पर 25 हजार रुपये का जुर्माना
Tue, 27 Oct 2026 11:40 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Tue, 27 Oct 2026 11:40 PM IST
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बावल। बावल में सड़क किनारे प्लास्टिक कचरा डालने के मामले में हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बीडीपीओ बावल पर 25 हजार रुपये का पर्यावरण मुआवजा लगाया है। बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय रेवाड़ी ने 27 अक्तूबर को इस संबंध में आदेश जारी किया।
निरीक्षण के दौरान रेवाड़ी-बावल रोड पर बीपीसीएल पेट्रोल पंप के पास बनीपुर चौक के निकट प्लास्टिक कचरे की अवैध डंपिंग पाई गई थी।
आदेश में बताया गया है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से 10 जून 2026 के पत्र और मुख्यालय के 14 अक्तूबर के पत्र के माध्यम से बनीपुर चौक के पास प्लास्टिक कचरे की अवैध डंपिंग की शिकायत मिली थी। इसके बाद संबंधित फील्ड अधिकारी ने 19 अक्तूबर को मौके का निरीक्षण किया। जांच में शिकायत सही पाई गई।
राशि हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्धारित बैंक खाते में ऑनलाइन जमा करानी होगी। बोर्ड के आदेश के अनुसार राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित मामले में सार्वजनिक और अन्य अनधिकृत स्थानों पर कचरा डालने पर रोक लगाई हुई है।
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निर्धारित निर्देशों के तहत सामान्य ठोस कचरे की पहली बार डंपिंग पर 5 हजार रुपये और दोबारा उल्लंघन पर 10 हजार रुपये का पर्यावरण मुआवजा निर्धारित है। वहीं, थोक कचरा डालने के मामले में पहली बार 25 हजार रुपये और दोबारा उल्लंघन पर 50 हजार रुपये का मुआवजा लगाया जा सकता है।
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निरीक्षण के दौरान रेवाड़ी-बावल रोड पर बीपीसीएल पेट्रोल पंप के पास बनीपुर चौक के निकट प्लास्टिक कचरे की अवैध डंपिंग पाई गई थी।
आदेश में बताया गया है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से 10 जून 2026 के पत्र और मुख्यालय के 14 अक्तूबर के पत्र के माध्यम से बनीपुर चौक के पास प्लास्टिक कचरे की अवैध डंपिंग की शिकायत मिली थी। इसके बाद संबंधित फील्ड अधिकारी ने 19 अक्तूबर को मौके का निरीक्षण किया। जांच में शिकायत सही पाई गई।
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राशि हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्धारित बैंक खाते में ऑनलाइन जमा करानी होगी। बोर्ड के आदेश के अनुसार राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित मामले में सार्वजनिक और अन्य अनधिकृत स्थानों पर कचरा डालने पर रोक लगाई हुई है।
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निर्धारित निर्देशों के तहत सामान्य ठोस कचरे की पहली बार डंपिंग पर 5 हजार रुपये और दोबारा उल्लंघन पर 10 हजार रुपये का पर्यावरण मुआवजा निर्धारित है। वहीं, थोक कचरा डालने के मामले में पहली बार 25 हजार रुपये और दोबारा उल्लंघन पर 50 हजार रुपये का मुआवजा लगाया जा सकता है।