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जिले में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया

Mon, 01 Nov 2021 11:27 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 01 Nov 2021 11:27 PM IST
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Ban on sale and use of firecrackers in the district
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन एवं डीसी यशेंद्र सिंह ने जिले में सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री या इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
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उन्होंने पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल को लेकर हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों का अनुपालन जिले में प्रभावी रूप से करने की बात कही। डीसी ने बताया कि दीपावली, गुरुपर्व, कार्तिक पूर्णिमा, क्रिसमस और नए साल पर अकसर लोग आतिशबाजी करते हैं। कोरोना काल में आतिशबाजी करने से वायु प्रदूषण बढ़ता है। इससे बुजुर्गों, बच्चों व सह रुग्णता वाले लोगों को सांस की समस्या होती है। इसके साथ-साथ यह कोरोना के मरीजों के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डाल सकता है। डीसी ने कहा कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने यह दिशा-निर्देश एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्देशों के अनुपालन में आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 24 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड शहरों में निगरानी करेगा। प्रदूषण बोर्ड पटाखों को फोड़ने के संबंध में सीपीसीबी द्वारा प्रस्तावित वायु गुणवत्ता मानदंड मूल्यों (एएक्यूसीवीएस) के खिलाफ नियामक मानकों के अलावा, एल्युमीनियम, बेरियम, आयरन की अल्पकालिक निगरानी करेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का उल्लंघन आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत दंडनीय होगा। उन्होंने कहा कि यह दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
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