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Rewari News: मारपीट मामले में आरोपी की जमानत अजीं नामंजूर
Wed, 25 Feb 2026 11:47 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Wed, 25 Feb 2026 11:47 PM IST
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रेवाड़ी। जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनीता ग्रोवर की अदालत ने आलियावास निवासी आरोपी रामनिवास की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी है।
बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि आरोपी 73 वर्षीय बुजुर्ग है और उसे झूठा फंसाया गया है। साथ ही एफआईआर दर्ज करने में देरी और क्रॉस वर्जन का हवाला भी दिया गया। वहीं सरकारी पक्ष ने कहा कि आरोपी के खिलाफ गंभीर आरोप हैं और जांच अभी प्रारंभिक चरण में है। शिकायतकर्ता सुरेंद्र सिंह के अनुसार 21 नवंबर 2025 की रात खेत से लौटते समय उस पर डंडा, फावड़ा और कुल्हाड़ी से हमला किया गया था। हमले में घायल व्यक्ति को गंभीर चोटें आईं, जिनमें एक चोट को चिकित्सकीय राय में जानलेवा बताया गया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद नियमित जमानत देने से इनकार करते हुए याचिका नामंजूर कर दी।
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बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि आरोपी 73 वर्षीय बुजुर्ग है और उसे झूठा फंसाया गया है। साथ ही एफआईआर दर्ज करने में देरी और क्रॉस वर्जन का हवाला भी दिया गया। वहीं सरकारी पक्ष ने कहा कि आरोपी के खिलाफ गंभीर आरोप हैं और जांच अभी प्रारंभिक चरण में है। शिकायतकर्ता सुरेंद्र सिंह के अनुसार 21 नवंबर 2025 की रात खेत से लौटते समय उस पर डंडा, फावड़ा और कुल्हाड़ी से हमला किया गया था। हमले में घायल व्यक्ति को गंभीर चोटें आईं, जिनमें एक चोट को चिकित्सकीय राय में जानलेवा बताया गया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद नियमित जमानत देने से इनकार करते हुए याचिका नामंजूर कर दी।
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