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Rewari News: सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम के लिए आवेदन करें
Sun, 21 Jan 2024 11:50 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Sun, 21 Jan 2024 11:50 PM IST
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रेवाड़ी। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, हरियाणा द्वारा प्रदेश में किसानों को खुशहाल व आत्मनिर्भर बनाने के लिए सोलर वाटर पम्पिंग 75 प्रतिशत अनुदान पर दिए जा रहे हैं।
इसके साथ-साथ सिंचाई कार्य को दिन के समय में कर सकें। जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त स्वप्निल रविन्द्र पाटिल ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) के तहत 3 एचपी से 10 एचपी तक के सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम स्थापित करवाने के लिए 29 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक किसान सरल हरियाणा पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आवेदन करने वाले किसानों को अपने खेत में बोर करवाकर देना होगा। इसके साथ ही आवेदक के परिवार के नाम पर पहले कोई सोलर पंप या बिजली आधारित पंप न लगा हो।
आवेदक के नाम पर कृषि भूमि होना अनिवार्य है। बिजली आधारित कनैक्शन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी, बशर्ते उनको मौजूदा बिजली कनैक्शन का समर्पण करना होगा। वर्ष 2019 से 2021 तक के मौजूदा किसान जिन्होंने 1 एचपी से 10 एचपी बिजली आधारित कृषि ट्यूब्वैल के लिए आवेदन किया था, उन्हें पीएम-कुसुम योजना के तहत भी सोलर पंप कनेक्शन में प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सोलर पंप की स्कीम 2023-24 की नियम की जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट हरेडा डॉट जीओवी डॉट आईएन पर लॉगिन अथवा लघु सचिवालय के प्रथम तल पर स्थित विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के दौरान संपर्क कर सकते हैं।
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इसके साथ-साथ सिंचाई कार्य को दिन के समय में कर सकें। जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त स्वप्निल रविन्द्र पाटिल ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) के तहत 3 एचपी से 10 एचपी तक के सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम स्थापित करवाने के लिए 29 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक किसान सरल हरियाणा पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आवेदन करने वाले किसानों को अपने खेत में बोर करवाकर देना होगा। इसके साथ ही आवेदक के परिवार के नाम पर पहले कोई सोलर पंप या बिजली आधारित पंप न लगा हो।
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आवेदक के नाम पर कृषि भूमि होना अनिवार्य है। बिजली आधारित कनैक्शन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी, बशर्ते उनको मौजूदा बिजली कनैक्शन का समर्पण करना होगा। वर्ष 2019 से 2021 तक के मौजूदा किसान जिन्होंने 1 एचपी से 10 एचपी बिजली आधारित कृषि ट्यूब्वैल के लिए आवेदन किया था, उन्हें पीएम-कुसुम योजना के तहत भी सोलर पंप कनेक्शन में प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सोलर पंप की स्कीम 2023-24 की नियम की जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट हरेडा डॉट जीओवी डॉट आईएन पर लॉगिन अथवा लघु सचिवालय के प्रथम तल पर स्थित विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के दौरान संपर्क कर सकते हैं।
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