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चिराग योजना के लिए करें आवेदन, स्कूलों में मुफ्त मिलेगी शिक्षा : डॉ. सतीश
Mon, 23 Mar 2026 11:45 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Mon, 23 Mar 2026 11:45 PM IST
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लोगों की समस्या सुनते डॉ. सतीश खोला। स्रोत : विभाग
- फोटो : 1
रेवाड़ी। परिवार पहचान पत्र के स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉ. सतीश खोला ने सेक्टर एक स्थित कार्यालय में जन समस्याएं सुनीं। उन्होंने अभिभावकों से कहा कि चिराग योजना के तहत बच्चों को स्कूलों में मुफ्त शिक्षा दिलाने के लिए 30 मार्च तक आवेदन कराएं।
उन्होंने बताया कि हरियाणा चिराग योजना के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को निजी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया जा रहा है। योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर एवं मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया 13 मार्च से शुरू हो चुकी है और इसकी अंतिम तिथि 30 मार्च निर्धारित की गई है। इच्छुक अभिभावक अपने बच्चों के दाखिले के लिए संबंधित निजी स्कूल में जाकर ऑफलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं।
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डॉ. खोला ने बताया कि योजना के अंतर्गत वही छात्र पात्र होंगे जो वर्तमान में सरकारी स्कूल में अध्ययनरत हैं और जिनके परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख से 8 लाख तक या उससे कम है। छात्र को अपने ही ब्लॉक के निजी स्कूल में आवेदन करना आवश्यक होगा।
उन्होंने बताया कि आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच ड्रॉ (लॉटरी) निकाली जाएगी, जिसके आधार पर विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। चयनित छात्रों का अंतिम दाखिला 15 अप्रैल तक पूरा कर लिया जाएगा।
इस दौरान लगभग 150 नागरिकों ने अपनी विभिन्न समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखीं। सुनवाई के दौरान प्राप्त अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया।
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उन्होंने बताया कि हरियाणा चिराग योजना के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को निजी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया जा रहा है। योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर एवं मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
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उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया 13 मार्च से शुरू हो चुकी है और इसकी अंतिम तिथि 30 मार्च निर्धारित की गई है। इच्छुक अभिभावक अपने बच्चों के दाखिले के लिए संबंधित निजी स्कूल में जाकर ऑफलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं।
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डॉ. खोला ने बताया कि योजना के अंतर्गत वही छात्र पात्र होंगे जो वर्तमान में सरकारी स्कूल में अध्ययनरत हैं और जिनके परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख से 8 लाख तक या उससे कम है। छात्र को अपने ही ब्लॉक के निजी स्कूल में आवेदन करना आवश्यक होगा।
उन्होंने बताया कि आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच ड्रॉ (लॉटरी) निकाली जाएगी, जिसके आधार पर विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। चयनित छात्रों का अंतिम दाखिला 15 अप्रैल तक पूरा कर लिया जाएगा।
इस दौरान लगभग 150 नागरिकों ने अपनी विभिन्न समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखीं। सुनवाई के दौरान प्राप्त अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया।