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Rewari News: स्वरोजगार योजना में ऋण के लिए 21 तक होंगे आवेदन

Sun, 10 Aug 2025 11:57 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sun, 10 Aug 2025 11:57 PM IST
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Applications for loan under self-employment scheme will be accepted till 21st
संवाद न्यूज एजेंसी
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रेवाड़ी। प्रदेश सरकार हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से स्वरोजगार के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। अनुसूचित जाति के परिवारों को स्वरोजगार के लिए सूक्ष्म वित्त व टर्म लोन योजना के तहत ऋण दिए जा रहे हैं। इसका लाभ लेने के लिए 21 अगस्त तक आवेदन किया जा सकता है।

डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि सूक्ष्म वित्त योजना के तहत अधिकतम एक लाख रुपये तक ऋण केवल 6.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर दिया जा रहा है। इसमें कपड़ा दुकान, चाय की दुकान, किरयाणा व परचून दुकान, मनियारी की दुकान, बिजली कार्य की दुकान, ब्यूटी पार्ल, कंप्यूटर की दुकान, ऑटो रिपेयरिंग, ई-रिक्शा इत्यादि स्वरोजगार के तहत ऋण लिया जा सकता है।
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टर्म लोन योजना के तहत अधिकतम दो लाख रुपये तक के ऋण केवल 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर लिया जा सकता है। ऋण की वसूली 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से मासिक किस्तों में पांच वर्षों में की जायेगी।
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आवेदक अनुसूचित जाति व जिले का स्थायी निवासी होना चाहिए। उसकी आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम तीन लाख रुपये से अधिक न हो। आवेदकों को ऋण में 50 हजार रुपये तक की अनुदान राशि दी जाएगी। आवेदक निगम बैंक का बकायादार न हो, पहले लिए ऋण का दुरुपयोग न किया हो। ऋण की वसूली मासिक किस्तों में 3 से 5 वर्षों के अन्दर की जाएगी।




इच्छुक व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन करने के बाद मूल ऋण आवेदन पत्र, मूल दस्तावेज व इनकी फोटो कॉपी (जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, पैनकार्ड, जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र) सहित जिला प्रबंधक हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम कार्यालय में 21 अगस्त तक जमा करवा सकते हैं।
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