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Rewari News: चिराग स्कीम के तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 में दाखिले का शेड्यूल जारी
Mon, 24 Feb 2025 12:26 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Mon, 24 Feb 2025 12:26 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। मुख्यमंत्री हरियाणा समान शिक्षा राहत, सहायता एवं अनुदान (चिराग) योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 में दाखिले का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इसके तहत मान्यता प्राप्त निजी स्कूल छात्रों के दाखिले के लिए अपनी सहमति 24 फरवरी से 7 मार्च तक देंगे। इसके बाद निजी स्कूलों की कक्षा वाइज घोषित सीट का विवरण विभाग की तरफ से विभागीय वेबसाइट या पोर्टल पर दर्शाया जाएगा।
संबंधित स्कूल 15 मार्च से अपने नोटिस बोर्ड पर यह जानकारी प्रदर्शित करेंगे। छात्र संबंधित स्कूलों में 15 से 31 मार्च तक आवेदन कर सकेंगे। जिन स्कूलों में सीट से ज्यादा आवेदन होंगे, वहां दाखिले के लिए लॉटरी के माध्यम से एक से पांच अप्रैल की अवधि में ड्राॅ निकाले जाएंगे। संबंधित अभिभावकों को ड्राॅ निकालने की तिथि व समय बारे सूची कर उनकी उपस्थिति में ही ड्राॅ निकाला जाएगा। मान्यता प्राप्त निजी स्कूल प्राप्त आवेदनों पर एक से 15 अप्रैल तक दाखिले की प्रक्रिया संपन्न करेंगे। सफल छात्रों की सूची स्कूल के नोटिस बोर्ड पर दर्शाएंगे।
ड्रॉ के बाद मुख्य सूची में सफल छात्रों के निर्धारित तिथि तक दाखिला न लेने पर उनकी रिक्त सीटों पर प्रतीक्षा सूची के छात्रों के दाखिले 16 से 30 अप्रैल तक किए जाएंगे। इस दौरान स्कूलों की तरफ से दाखिल विद्यार्थियों का विवरण विभागीय पोर्टल पर एक से 30 अप्रैल तक दर्ज करवाना होगा। दाखिला अवधि में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी संबंधित स्कूलों में विभागीय नामिनी नियुक्त करेंगे। इसके लिए वह स्कूल के नजदीक के खंड शिक्षा अधिकारी, सरकारी स्कूल के किसी प्राचार्य, मुख्याध्यापक, पीजीटी, अध्यापक में से किसी एक को नियुक्त कर सकता है।
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दाखिले को लेकर इन बातों का रखना होगा ध्यान
आर्थिक रूप से कमजोर जिन छात्रों के अभिभावकों की आय सालाना एक लाख 80 हजार रुपये या इससे कम होगी, उन्हीं छात्रों को निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों में दाखिले के लिए पात्र माना जाएगा। योजना में केवल वे छात्र पात्र होंगे, जिन्होंने गत शैक्षणिक वर्ष में अपनी शिक्षा सरकारी स्कूलों से प्राप्त या उत्तीर्ण की होगी। छात्र दाखिले के लिए केवल उसके वर्तमान खंड जिसमें वह पढ़ रहे हैं, उसी खंड के मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में उपलब्ध सीटों पर दाखिले के पात्र होंगे। वे खंड में एक से अधिक स्कूलों में भी दाखिले के लिए आवेदन कर सकेंगे। जिस मान्यता प्राप्त निजी स्कूल को अभिभावक या छात्र की तरफ से आवेदन पत्र दिया जाएगा, वह स्कूल उसकी रसीद अवश्य देगा।
स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य
सफल छात्र को पिछले सरकारी स्कूल से लीविंग सर्टिफिकेट लेना होगा। दाखिले के लिए बच्चे की फैमिली आईडी का होना अनिवार्य है। फीस प्रतिपूर्ति राशि के लिए वहीं मान्यता प्राप्त स्कूल पात्र होंगे, जिनकी तरफ से फार्म 6 में अपने स्कूल की फीस राशि चालू सत्र के लिए पोर्टल पर दर्शाई गई होगी।
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रेवाड़ी। मुख्यमंत्री हरियाणा समान शिक्षा राहत, सहायता एवं अनुदान (चिराग) योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 में दाखिले का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इसके तहत मान्यता प्राप्त निजी स्कूल छात्रों के दाखिले के लिए अपनी सहमति 24 फरवरी से 7 मार्च तक देंगे। इसके बाद निजी स्कूलों की कक्षा वाइज घोषित सीट का विवरण विभाग की तरफ से विभागीय वेबसाइट या पोर्टल पर दर्शाया जाएगा।
संबंधित स्कूल 15 मार्च से अपने नोटिस बोर्ड पर यह जानकारी प्रदर्शित करेंगे। छात्र संबंधित स्कूलों में 15 से 31 मार्च तक आवेदन कर सकेंगे। जिन स्कूलों में सीट से ज्यादा आवेदन होंगे, वहां दाखिले के लिए लॉटरी के माध्यम से एक से पांच अप्रैल की अवधि में ड्राॅ निकाले जाएंगे। संबंधित अभिभावकों को ड्राॅ निकालने की तिथि व समय बारे सूची कर उनकी उपस्थिति में ही ड्राॅ निकाला जाएगा। मान्यता प्राप्त निजी स्कूल प्राप्त आवेदनों पर एक से 15 अप्रैल तक दाखिले की प्रक्रिया संपन्न करेंगे। सफल छात्रों की सूची स्कूल के नोटिस बोर्ड पर दर्शाएंगे।
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ड्रॉ के बाद मुख्य सूची में सफल छात्रों के निर्धारित तिथि तक दाखिला न लेने पर उनकी रिक्त सीटों पर प्रतीक्षा सूची के छात्रों के दाखिले 16 से 30 अप्रैल तक किए जाएंगे। इस दौरान स्कूलों की तरफ से दाखिल विद्यार्थियों का विवरण विभागीय पोर्टल पर एक से 30 अप्रैल तक दर्ज करवाना होगा। दाखिला अवधि में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी संबंधित स्कूलों में विभागीय नामिनी नियुक्त करेंगे। इसके लिए वह स्कूल के नजदीक के खंड शिक्षा अधिकारी, सरकारी स्कूल के किसी प्राचार्य, मुख्याध्यापक, पीजीटी, अध्यापक में से किसी एक को नियुक्त कर सकता है।
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दाखिले को लेकर इन बातों का रखना होगा ध्यान
आर्थिक रूप से कमजोर जिन छात्रों के अभिभावकों की आय सालाना एक लाख 80 हजार रुपये या इससे कम होगी, उन्हीं छात्रों को निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों में दाखिले के लिए पात्र माना जाएगा। योजना में केवल वे छात्र पात्र होंगे, जिन्होंने गत शैक्षणिक वर्ष में अपनी शिक्षा सरकारी स्कूलों से प्राप्त या उत्तीर्ण की होगी। छात्र दाखिले के लिए केवल उसके वर्तमान खंड जिसमें वह पढ़ रहे हैं, उसी खंड के मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में उपलब्ध सीटों पर दाखिले के पात्र होंगे। वे खंड में एक से अधिक स्कूलों में भी दाखिले के लिए आवेदन कर सकेंगे। जिस मान्यता प्राप्त निजी स्कूल को अभिभावक या छात्र की तरफ से आवेदन पत्र दिया जाएगा, वह स्कूल उसकी रसीद अवश्य देगा।
स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य
सफल छात्र को पिछले सरकारी स्कूल से लीविंग सर्टिफिकेट लेना होगा। दाखिले के लिए बच्चे की फैमिली आईडी का होना अनिवार्य है। फीस प्रतिपूर्ति राशि के लिए वहीं मान्यता प्राप्त स्कूल पात्र होंगे, जिनकी तरफ से फार्म 6 में अपने स्कूल की फीस राशि चालू सत्र के लिए पोर्टल पर दर्शाई गई होगी।