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Rewari News: रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर होगी कार्रवाई, गाइडलाइन जारी
Tue, 09 Sep 2025 12:29 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Tue, 09 Sep 2025 12:29 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र कुमार मीणा ने ध्वनि प्रदूषण से राहत के लिए रात 10 बजे के बाद डीजे और लाउडस्पीकर बजाने पर रोक लगाने का आदेश दिया है। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इसका पालन कराने का निर्देश थाना प्रबंधकों व चौकी इंचार्जों को दिया है।
सभी थाना प्रबंधकों सामुदायिक केंद्र, बैंक्वेट हाल व डीजे संचालकों के साथ बैठक कर उन्हें इसकी जानकारी दे रहे हैं। एसपी ने कहा कि जिलें में कुछ सामुदायिक केंद्र व बैंक्वेट हाल आवासीय कॉलोनियों में स्थित हैं जहां शादी व अन्य समारोह के दौरान आतिशबाजी की जाती है और डीजे व लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया जाता है। ऊंची आवाज से लोगों को परेशानी होती है।
देर रात तक ऊंची ध्वनि में डीजे व लाउडस्पीकर बजाने व आतिशबाजी के कारण आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक तरफ जहां विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, वहीं बीमार व हर आयु वर्ग के लोगों को किसी न किसी तरह से परेशानी होती हैं। रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर व डीजे बजाने पर पूर्ण पाबंदी रहेंगी।
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पुलिस अधीक्षक ने कहा कि यदि रात 10 बजे के बाद कोई डीजे या लाउडस्पीकर बजाता है तो उसकी सूचना पुलिस को दें। स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निर्धारित समय के दौरान भी डीजे या लाउडस्पीकर नियम अनुसार निर्धारित की गई आवाज तक ही बजाए, जिससे कि ध्वनि प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न न हो।
बगैर अनुमति के रात 10 बजे के बाद डीजे बजाना कानूनी रूप से अपराध की श्रेणी में आता है। किसी भी कार्यक्रम में रात 10 बजे के बाद डीजे बजते हुए पाया गया तो डीजे संचालक, बैंक्वेट हाल के मालिक व डीजे बजवाने वाले के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही डीजे को भी जब्त किया जाएगा।
इन बातों का रखना होगा ध्यान
एसपी ने कहा कि बैंक्वेट हाल में डीजे व हर्ष फायरिंग के संबंध में हाल के संचालकों की भी जिम्मेदारी निर्धारित की गई है। बैंक्वेट हाल के मालिक को अब गेट के बाहर जानकारी से अंकित बोर्ड लगाने होंगे। इसमें साफ तौर पर मोटे अक्षरों में लिखना होगा कि हथियार के साथ कोई भी व्यक्ति शादी या अन्य समारोह में बैंक्वेट हॉल में प्रवेश नहीं करेगा। रात 10 बजे के बाद बैंक्वेट हाल में डीजे नही बजेगा। इसके अलावा अन्य समय में भी डीजे की निर्धारित की गई आवाज तक ही बजाए। शराब पीकर अन्य तरीके से हुड़दंग न मचाएं। विषयों के बारे में बुकिंग करते समय संबंधित व्यक्ति को सूचित करना होगा।
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रेवाड़ी। पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र कुमार मीणा ने ध्वनि प्रदूषण से राहत के लिए रात 10 बजे के बाद डीजे और लाउडस्पीकर बजाने पर रोक लगाने का आदेश दिया है। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इसका पालन कराने का निर्देश थाना प्रबंधकों व चौकी इंचार्जों को दिया है।
सभी थाना प्रबंधकों सामुदायिक केंद्र, बैंक्वेट हाल व डीजे संचालकों के साथ बैठक कर उन्हें इसकी जानकारी दे रहे हैं। एसपी ने कहा कि जिलें में कुछ सामुदायिक केंद्र व बैंक्वेट हाल आवासीय कॉलोनियों में स्थित हैं जहां शादी व अन्य समारोह के दौरान आतिशबाजी की जाती है और डीजे व लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया जाता है। ऊंची आवाज से लोगों को परेशानी होती है।
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देर रात तक ऊंची ध्वनि में डीजे व लाउडस्पीकर बजाने व आतिशबाजी के कारण आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक तरफ जहां विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, वहीं बीमार व हर आयु वर्ग के लोगों को किसी न किसी तरह से परेशानी होती हैं। रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर व डीजे बजाने पर पूर्ण पाबंदी रहेंगी।
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पुलिस अधीक्षक ने कहा कि यदि रात 10 बजे के बाद कोई डीजे या लाउडस्पीकर बजाता है तो उसकी सूचना पुलिस को दें। स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निर्धारित समय के दौरान भी डीजे या लाउडस्पीकर नियम अनुसार निर्धारित की गई आवाज तक ही बजाए, जिससे कि ध्वनि प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न न हो।
बगैर अनुमति के रात 10 बजे के बाद डीजे बजाना कानूनी रूप से अपराध की श्रेणी में आता है। किसी भी कार्यक्रम में रात 10 बजे के बाद डीजे बजते हुए पाया गया तो डीजे संचालक, बैंक्वेट हाल के मालिक व डीजे बजवाने वाले के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही डीजे को भी जब्त किया जाएगा।
इन बातों का रखना होगा ध्यान
एसपी ने कहा कि बैंक्वेट हाल में डीजे व हर्ष फायरिंग के संबंध में हाल के संचालकों की भी जिम्मेदारी निर्धारित की गई है। बैंक्वेट हाल के मालिक को अब गेट के बाहर जानकारी से अंकित बोर्ड लगाने होंगे। इसमें साफ तौर पर मोटे अक्षरों में लिखना होगा कि हथियार के साथ कोई भी व्यक्ति शादी या अन्य समारोह में बैंक्वेट हॉल में प्रवेश नहीं करेगा। रात 10 बजे के बाद बैंक्वेट हाल में डीजे नही बजेगा। इसके अलावा अन्य समय में भी डीजे की निर्धारित की गई आवाज तक ही बजाए। शराब पीकर अन्य तरीके से हुड़दंग न मचाएं। विषयों के बारे में बुकिंग करते समय संबंधित व्यक्ति को सूचित करना होगा।