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Rewari News: साइबर ठगी मामले में आरोपी को मिली जमानत
Fri, 29 May 2026 11:34 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Fri, 29 May 2026 11:34 PM IST
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रेवाड़ी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विकास गुप्ता की अदालत ने 17 लाख रुपये की साइबर ठगी के मामले में गिरफ्तार आरोपी इस्लाम खान को नियमित जमानत दे दी। आरोपी मध्यप्रदेश के इंदौर जिले का निवासी है।
शिकायतकर्ता तमन्ना को खुद को फेडेक्स कोरियर कर्मचारी और साइबर अधिकारी बताने वाले ठगों ने फोन कर डराया-धमकाया। आरोपियों ने स्काइप कॉल के जरिए उसके बैंक खाते और दस्तावेजों की जानकारी ली। बाद में उसके नाम पर करीब 16 लाख रुपये का लोन लेकर राशि अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर दी गई।
मामले में गिरफ्तार इस्लाम खान की ओर से अधिवक्ता सैफ अली खान ने अदालत में कहा कि आरोपी का नाम एफआईआर में नहीं है और उसे केवल खुलासे के आधार पर गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि आरोपी 28 नवंबर 2025 से जेल में बंद है तथा जांच पूरी हो चुकी है।
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वहीं राज्य पक्ष ने आरोपी पर बैंक खाता उपलब्ध कराने का आरोप लगाया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने माना कि चालान पेश हो चुका है और आरोपी से कोई बरामदगी बाकी नहीं है। इसके बाद अदालत ने जमानत मंजूर कर ली।
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शिकायतकर्ता तमन्ना को खुद को फेडेक्स कोरियर कर्मचारी और साइबर अधिकारी बताने वाले ठगों ने फोन कर डराया-धमकाया। आरोपियों ने स्काइप कॉल के जरिए उसके बैंक खाते और दस्तावेजों की जानकारी ली। बाद में उसके नाम पर करीब 16 लाख रुपये का लोन लेकर राशि अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर दी गई।
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मामले में गिरफ्तार इस्लाम खान की ओर से अधिवक्ता सैफ अली खान ने अदालत में कहा कि आरोपी का नाम एफआईआर में नहीं है और उसे केवल खुलासे के आधार पर गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि आरोपी 28 नवंबर 2025 से जेल में बंद है तथा जांच पूरी हो चुकी है।
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वहीं राज्य पक्ष ने आरोपी पर बैंक खाता उपलब्ध कराने का आरोप लगाया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने माना कि चालान पेश हो चुका है और आरोपी से कोई बरामदगी बाकी नहीं है। इसके बाद अदालत ने जमानत मंजूर कर ली।