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अवैधा कब्जा कार्रवाई की गलत रिपोर्ट देने के आरोप में मसीत गांव का सरपंच निलंबित
Updated Thu, 10 May 2018 12:56 AM IST
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अवैध कब्जा हटाने की गलत रिपोर्ट देने पर मसीत का सरपंच निलंबित
अमर उजाला ब्यूरो
रेवाड़ी।
अवैध कब्जा हटवाने की गलत रिपोर्ट देने के आरोप में डीसी पंकज कुमार ने डहीना विकास खंड के गांव मसीत के सरपंच को निलंबित कर दिया है।
जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट एवं सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी के आदेशानुसार डहीना विकास खंड के गांव मसीत में 20 सितंबर 2017 को अवैध कब्जा हटवाने की कार्रवाई की गई थी। आरोप है कि इस कार्रवाई में अवैध कब्जा पूर्ण रूप से नहीं हटाया गया, जबकि ग्राम पंचायत के सरपंच ने अपनी रिपोर्ट में खसरा नंबर 131 से पूर्ण कब्जा लेना बताया था। इस प्रकार पूर्ण कब्जा हटवाए बिना सरपंच ने गलत रिपोर्ट पेश की। इसमें हाई कोर्ट एवं सहायक कलेक्टर के आदेशों की अवहेलना की गई।
इस संबंध में सरपंच को 13 फरवरी 2018 को इस मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इस पर 16 मार्च को सरपंच द्वारा जवाब दिया गया था। जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर 26 अप्रैल को सरपंच को जवाब देने के लिए बुलाया था, लेकिन सरपंच द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया था। इसलिए सरपंच के खिलाफ आरोप सही पाया गया। इस संबंध में जिला उपायुक्त पंकज द्वारा हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 51-1-बी के निहित शक्तियों का प्रयोग कर मसीत ग्राम पंचायत के सरपंच कृष्ण देव को सरपंच पद से निलंबित कर दिया गया।
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अमर उजाला ब्यूरो
रेवाड़ी।
अवैध कब्जा हटवाने की गलत रिपोर्ट देने के आरोप में डीसी पंकज कुमार ने डहीना विकास खंड के गांव मसीत के सरपंच को निलंबित कर दिया है।
जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट एवं सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी के आदेशानुसार डहीना विकास खंड के गांव मसीत में 20 सितंबर 2017 को अवैध कब्जा हटवाने की कार्रवाई की गई थी। आरोप है कि इस कार्रवाई में अवैध कब्जा पूर्ण रूप से नहीं हटाया गया, जबकि ग्राम पंचायत के सरपंच ने अपनी रिपोर्ट में खसरा नंबर 131 से पूर्ण कब्जा लेना बताया था। इस प्रकार पूर्ण कब्जा हटवाए बिना सरपंच ने गलत रिपोर्ट पेश की। इसमें हाई कोर्ट एवं सहायक कलेक्टर के आदेशों की अवहेलना की गई।
इस संबंध में सरपंच को 13 फरवरी 2018 को इस मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इस पर 16 मार्च को सरपंच द्वारा जवाब दिया गया था। जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर 26 अप्रैल को सरपंच को जवाब देने के लिए बुलाया था, लेकिन सरपंच द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया था। इसलिए सरपंच के खिलाफ आरोप सही पाया गया। इस संबंध में जिला उपायुक्त पंकज द्वारा हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 51-1-बी के निहित शक्तियों का प्रयोग कर मसीत ग्राम पंचायत के सरपंच कृष्ण देव को सरपंच पद से निलंबित कर दिया गया।
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