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Rewari News: राष्ट्रीय लोक अदालत में रखे 424 मामले, 48 केसों का हुआ निपटारा
Sun, 15 Mar 2026 02:48 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Sun, 15 Mar 2026 02:48 AM IST
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रेवाड़ी। कोसली लोक अदालत में सुनवाई करते न्यायाधीश। स्त्रोत: प्रशासन
कोसली। सिविल जज सीनियर डिवीजन एवं एसीजे (एसडी) अशोक कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को स्थानीय न्यायिक परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान 424 केस सुनवाई के लिए रखे गए जिनमें से 48 मामलों का दोनों पक्षों की सहमति से निपटारा किया गया। इन मामलों में 15 लाख 51 हजार 789 रुपये की समझौता राशि घोषित की गई।
कोसली कोर्ट परिसर में सुबह 9 बजे लोक अदालत की कार्रवाई आरंभ की गई। एसडीजेएम एवं एसीजे (एसडी) अशोक कुमार ने दीवानी, फौजदारी, बैंक लोन रिकवरी, बीमा क्लेम, चेक बाउंस, मैरिज एक्ट, एमवीए एक्ट आदि के 424 मामलों की सुनवाई की। लोक अदालत में 48 मामले निपटाए गए।
इनमें 15 लाख 51 हजार 789 रुपये की राशि हर्जाना व समझौता के रुप में घोषित की गई। अदालत में एडवोकेट विक्रम सिंह, रवि कुमार, मनोज कुमार, रीडर नरेंद्र कुमार आदि उपस्थित रहे। न्यायाधीश अशोक कुमार ने कहा कि लोक अदालत में आपस की सहमति से हर एक विवाद का निपटारा किया जाता है। इसमें न तो किसी पक्ष की हार होती है और न ही किसी पक्ष की जीत। इसलिए आम नागरिकों को लोक अदालत का लाभ अवश्य उठाना चाहिए।
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कोसली कोर्ट परिसर में सुबह 9 बजे लोक अदालत की कार्रवाई आरंभ की गई। एसडीजेएम एवं एसीजे (एसडी) अशोक कुमार ने दीवानी, फौजदारी, बैंक लोन रिकवरी, बीमा क्लेम, चेक बाउंस, मैरिज एक्ट, एमवीए एक्ट आदि के 424 मामलों की सुनवाई की। लोक अदालत में 48 मामले निपटाए गए।
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इनमें 15 लाख 51 हजार 789 रुपये की राशि हर्जाना व समझौता के रुप में घोषित की गई। अदालत में एडवोकेट विक्रम सिंह, रवि कुमार, मनोज कुमार, रीडर नरेंद्र कुमार आदि उपस्थित रहे। न्यायाधीश अशोक कुमार ने कहा कि लोक अदालत में आपस की सहमति से हर एक विवाद का निपटारा किया जाता है। इसमें न तो किसी पक्ष की हार होती है और न ही किसी पक्ष की जीत। इसलिए आम नागरिकों को लोक अदालत का लाभ अवश्य उठाना चाहिए।
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