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Rewari News: अस्पताल में धूम्रपान करने पर अप्रैल से अब तक 254 लोगों के चालान

Thu, 13 Nov 2025 12:02 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 13 Nov 2025 12:02 AM IST
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254 people have been fined for smoking in the hospital since April.
नागरिक अस्पताल में धूम्रपान करने पर चालान काटते डॉ. भंवर सिंह। संवाद
रेवाड़ी। नागरिक अस्पताल परिसर में धूम्रपान करने वालों के लगातार चालान किए जा रहे हैं। अप्रैल महीने से अब तक अस्पताल परिसर में 254 लोगों के चालान किए जा चुके हैं। बुधवार को विभाग की टीम ने जांच के दौरान 17 लोगों को सिगरेट पीते हुए पकड़ा जिन पर जुर्माना लगाया गया।
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यह चालान कोटपा एक्ट 2003 के तहत किए जा रहे हैं। इस कानून के अनुसार किसी भी सार्वजनिक स्थान, सरकारी दफ्तर या अस्पताल में धूम्रपान करना अपराध है।
एक बार चेतावनी देने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति सिगरेट पीते हुए पकड़ा जाता है तो उसका चालान किया जाता है। विभाग की टीम नियमित रूप से अस्पताल के मुख्य द्वार, पार्किंग, ओपीडी क्षेत्र और कैंटीन के आसपास निगरानी रखती है।
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अस्पताल प्रशासन ने बताया कि परिसर को धूम्रपान निषेध क्षेत्र घोषित किया गया है ताकि मरीजों और उनके परिजनों को स्वच्छ वातावरण मिल सके। अस्पताल में रोजाना हजारों लोग इलाज के लिए आते हैं। ऐसे में अगर कोई परिसर में सिगरेट पीता है तो इससे मरीजों और बच्चों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। बावजूद इसके कई लोग नियमों की अनदेखी करते हैं।
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नियम तोड़ने वालों पर लगातार जारी रहेगी कार्रवाई
नोडल अधिकारी डॉ. भंवर सिंह ने बताया कि लोगों को कई बार समझाया गया है कि अस्पताल में धूम्रपान न करें लेकिन कुछ लोग बात नहीं मानते। अब विभाग ने तय किया है कि नियम तोड़ने वालों पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।
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