फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rewari News ›   20 years imprisonment to the accused of raping a minor

Rewari News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद

Wed, 20 Nov 2024 01:05 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Wed, 20 Nov 2024 01:05 AM IST
विज्ञापन
20 years imprisonment to the accused of raping a minor
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन



रेवाड़ी। जिले के एक गांव में नाबालिग का अपहरण कर उससे दुष्कर्म करने के मामले में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 1 लाख तीन हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

जिले के एक व्यक्ति ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया था कि 10 अप्रैल 2019 को उसकी 16 साल की बेटी अचानक लापता हो गई थी। इसके बाद थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया था। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने नाबालिग को 26 जून 2019 को गुरुग्राम के एक गांव से बरामद किया था। पूछताछ के दौरान नाबालिग ने एक युवक पर अपहरण कर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। नाबालिग का बयान दर्ज करने के बाद पुलिस ने दुष्कर्म की धारा भी जोड़ते हुए 29 जून 2019 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई करते हुए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने आरोपी सुनील को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई और 1 लाख तीन हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को 20 महीने की अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed