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Rewari News: ड्रॉ में 13 किसानों का ट्रैक्टर के लिए चयन
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रेवाड़ी। एसबी-89 स्कीम 2025-26 के तहत अनुसूचित जाति के किसानों को ट्रैक्टर पर अनुदान उपलब्ध करवाने के लिए ऑनलाइन आमंत्रित किए गए आवेदनों का ड्राॅ के माध्यम से चयन किया गया है। 182 ऑनलाइन आवेदन करने वाले किसानों में से 13 का चयन किया गया।
डीसी अभिषेक मीणा की अध्यक्षता में किसानों की उपस्थिति में जिला स्तरीय कार्यकारिणी कमेटी द्वारा लघु सचिवालय सभागार में ऑनलाइन ड्रा निकाला गया। चयनित किसानों को 45 या इससे अधिक होर्स पॉवर पर तीन लाख रुपये का अनुदान उपलब्ध करवाया जाएगा।
डीसी ने कहा कि सभी चयनित किसान 23 फरवरी 2026 तक अपने दस्तावेज सहायक कृषि अभियंता रेवाड़ी कार्यालय में जमा करवाएं। कोई किसान अपने दस्तावेज जमा नहीं करवाता है तो उसके चयन को निरस्त कर दिया जाएगा।
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इसके उपरांत प्रतीक्षा सूची में चयन किए गए आवेदकों को दस्तावेज जमा करवाने का मौका दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि चयनित आवेदकों को सभी दस्तावेज जमा कराने उपरांत ऑनलाइन अनुदान पात्रता प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा।
चयनित किसान 8 मार्च 2026 तक विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध अधिकृत निर्माताओं में से अपनी मनपसंद फर्म या डीलर से मोल भाव करके ट्रैक्टर खरीदना सुनिश्चित करें।
डीलर के माध्यम से ट्रैक्टर का बिल, इंश्योरेंस, आरटीओ कार्यालय द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन फीस की रसीद और किसान का ट्रैक्टर व डीलर सहित जीपीएस लोकेशन के साथ फोटो 10 मार्च तक विभागीय पोर्टल पर अपलोड करवाना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि तक बिल सहित सभी दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करवाने वाले किसानों के ट्रैक्टर का भौतिक सत्यापन जिलास्तरीय कमेटी करेगी।
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डीसी अभिषेक मीणा की अध्यक्षता में किसानों की उपस्थिति में जिला स्तरीय कार्यकारिणी कमेटी द्वारा लघु सचिवालय सभागार में ऑनलाइन ड्रा निकाला गया। चयनित किसानों को 45 या इससे अधिक होर्स पॉवर पर तीन लाख रुपये का अनुदान उपलब्ध करवाया जाएगा।
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डीसी ने कहा कि सभी चयनित किसान 23 फरवरी 2026 तक अपने दस्तावेज सहायक कृषि अभियंता रेवाड़ी कार्यालय में जमा करवाएं। कोई किसान अपने दस्तावेज जमा नहीं करवाता है तो उसके चयन को निरस्त कर दिया जाएगा।
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इसके उपरांत प्रतीक्षा सूची में चयन किए गए आवेदकों को दस्तावेज जमा करवाने का मौका दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि चयनित आवेदकों को सभी दस्तावेज जमा कराने उपरांत ऑनलाइन अनुदान पात्रता प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा।
चयनित किसान 8 मार्च 2026 तक विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध अधिकृत निर्माताओं में से अपनी मनपसंद फर्म या डीलर से मोल भाव करके ट्रैक्टर खरीदना सुनिश्चित करें।
डीलर के माध्यम से ट्रैक्टर का बिल, इंश्योरेंस, आरटीओ कार्यालय द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन फीस की रसीद और किसान का ट्रैक्टर व डीलर सहित जीपीएस लोकेशन के साथ फोटो 10 मार्च तक विभागीय पोर्टल पर अपलोड करवाना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि तक बिल सहित सभी दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करवाने वाले किसानों के ट्रैक्टर का भौतिक सत्यापन जिलास्तरीय कमेटी करेगी।