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प्लेट लगवा,,,,,,,,,,,
Updated Fri, 29 Dec 2017 12:41 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
रेवाड़ी। परिवहन आयुक्त हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार सभी पुराने वाहनों पर उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट लगाना अनिवार्य है।
उपमंडल अधिकारी (ना.) एवं रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी (एमवी) रेवाड़ी कुशल कटारिया ने बताया कि पुराने वाहनों पर उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट के लिए सभी अथॉराइज्ड डीलर एवं शॉप नंबर 308, सेक्टर-5 बीएमजी मॉल के सामने नजदीक इंडेन गैस एजेंसी रेवाड़ी पर निर्धारित फीस जमा करवाकर लगवा सकते हैं। निर्धारित तिथि बाद हरियाणा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177(4) के तहत चालान किया जाएगा।
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रेवाड़ी। परिवहन आयुक्त हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार सभी पुराने वाहनों पर उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट लगाना अनिवार्य है।
उपमंडल अधिकारी (ना.) एवं रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी (एमवी) रेवाड़ी कुशल कटारिया ने बताया कि पुराने वाहनों पर उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट के लिए सभी अथॉराइज्ड डीलर एवं शॉप नंबर 308, सेक्टर-5 बीएमजी मॉल के सामने नजदीक इंडेन गैस एजेंसी रेवाड़ी पर निर्धारित फीस जमा करवाकर लगवा सकते हैं। निर्धारित तिथि बाद हरियाणा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177(4) के तहत चालान किया जाएगा।