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सिनेमा हॉल व मल्टीपलैक्स की 200 मीटर की परिधि में धारा 144
Updated Thu, 25 Jan 2018 12:37 AM IST
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सिनेमा हॉल और मल्टीप्लैक्स की 200 मीटर की परिधि में धारा-144
अमर उजाला ब्यूरो
रेवाड़ी।
सिनेमा हॉल और मल्टीप्लैक्स में फिल्म पद्मावत के रिलीज होने पर प्रशासन अलर्ट है। कार्यवाहक जिलाधीश मनोज कुमार ने रेवाड़ी में 24 से 30 जनवरी तक सिनेमा हॉल और मल्टीप्लैक्स की 200 मीटर की परिधि में धारा-144 लागू की है। उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि उक्त क्षेत्रों में घातक सामग्री, भड़काऊ स्लोगन व प्लेकार्ड ले जाने वर्जित है। मानव जाति व संपत्ति किसी प्रकार का नुकसान न हो और उक्त आदेशों की शक्ति से पालना की जाए। आदेशों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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अमर उजाला ब्यूरो
रेवाड़ी।
सिनेमा हॉल और मल्टीप्लैक्स में फिल्म पद्मावत के रिलीज होने पर प्रशासन अलर्ट है। कार्यवाहक जिलाधीश मनोज कुमार ने रेवाड़ी में 24 से 30 जनवरी तक सिनेमा हॉल और मल्टीप्लैक्स की 200 मीटर की परिधि में धारा-144 लागू की है। उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि उक्त क्षेत्रों में घातक सामग्री, भड़काऊ स्लोगन व प्लेकार्ड ले जाने वर्जित है। मानव जाति व संपत्ति किसी प्रकार का नुकसान न हो और उक्त आदेशों की शक्ति से पालना की जाए। आदेशों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।