फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rewari News ›   10 years imprisonment to the man guilty of raping a minor girl

Rewari News: नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को 10 साल की सजा

Sun, 24 Dec 2023 12:37 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 24 Dec 2023 12:37 AM IST
विज्ञापन
10 years imprisonment to the man guilty of raping a minor girl
रेवाड़ी। जिला में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी को फास्ट ट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता की कोर्ट ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही पीड़िता को एक लाख रुपये का मुआवजा देने के आदेश भी दिए गए हैं। मामला 4 साल पुराना है। मिली जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश के जिला पन्ना निवासी सुरेश रेवाड़ी शहर में एक झुग्गी-झोपड़ी में रहता था। 19 अगस्त 2019 को सुरेश पड़ोस में बनी एक झुग्गी में घुस गया और उसने एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म व मारपीट की।
विज्ञापन

वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। नाबालिग ने पूरी घटना के बारे में अपने परिजनों को जानकारी दी। इसके बाद पुलिस को शिकायत दी गई। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर सुरेश को कुछ समय बाद ही गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद मामला कोर्ट में पहुंचा। जिला उप न्यायवादी जगबीर सहरावत ने इस केस की पैरवी की। पुलिस ने कोर्ट में साक्ष्य और गवाह पेश किए। इसके बाद आरोपी को दोषी ठहराया गया। अब कोर्ट ने दोषी सुरेश को 10 साल कैद की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed