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Haryana: घायल को अस्पताल पहुंचाएं और पाएं नकद इनाम, जानें क्या है केंद्र सरकार की योजना, हरियाणा में हुई लागू

Wed, 02 Jul 2025 09:14 PM IST
शाहिल शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी सोनीपत Published by: शाहिल शर्मा Updated Wed, 02 Jul 2025 09:14 PM IST
सार

अगर आप भी गोल्डन ऑवर में किसी घायल को अस्पातल पहुंचाते हैं तो आपको 25 हजार रुपये का नकद इनाम सरकार की ओर से मिल सकता है। एक व्यक्ति साल में पांच बार ये इनाम ले सकता है। डिटेल में पढ़ें खबर...

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Rahveer Yojana implemented in Haryana 25 thousand rupees reward
हरियाणा में लागू हुई राहवीर योजन - फोटो : सांकेतिक तस्वीर

विस्तार

केंद्र सरकार की राहवीर योजना को हरियाणा में लागू किया गया है। इसके तहत दुर्घटना में घायल व्यक्ति को गोल्डन ऑवर (एक घंटे के भीतर) में अस्पताल पहुंचाने वाले मददगार को 25 हजार रुपये इनाम दिया जाएगा। योजना का मुख्य उद्देश्य हादसे के दौरान घायल हुए इंसान को समय पर मदद करने के लिए आमजन को प्रोत्साहित करना है।  

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सात दिन के अंदर मिलेगा इनाम 

उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि  मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा 134ए और भारत सरकार की 29 सितंबर 2020 की अधिसूचना के तहत राहवीर को कानूनी संरक्षण भी मिलेगा। सड़क दुर्घटना में घायल की  मदद करने वाले को सात दिन के अंदर 25 हजार रुपये इनाम और प्रशस्ति-पत्र दिया जाएगा। अगर एक से अधिक व्यक्ति मदद करते हैं तो इनाम की राशि समान रूप में बांटी जाएगी। प्रशस्ति-पत्र सभी को दिये जाएंगे। एक व्यक्ति साल में पांच बार यह पुरस्कार ले सकता है।
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राहवीर को देनी होगी ये डिटेल 

राहवीर को अपना नाम, मोबाइल नंबर, घटनास्थल का विवरण और बैंक खाता डिटेल देनी होगी। जिस पुलिस थाना क्षेत्र में दुर्घटना हुई उसका प्रमाणपत्र और जिस अस्पताल में भर्ती करवाया उसका प्रमाण पत्र भी लगाना होगा। जिला स्तर पर मूल्यांकन कमेटी में चार व्यक्ति होंगे। जिसमें उपायुक्त अध्यक्ष डीटीओ-कम-आरटीए सचिव, एसपी सदस्य  व सीएमओ/एसएमओ सदस्य रहेंगे। मूलयांकन कमेटी की सिफारिश के पश्चात परिवहन विभाग की ओर से सात दिन के भीतर राहवीर के खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे। राह वीर योजना की समय सीमा 31 मार्च 2026 तक रहेगी।
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