फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   Uncle convicted of raping niece sentenced to 20 years rigorous imprisonment

Panipat News: भांजी के साथ दुष्कर्म करने के दोषी मामा को 20 साल कठोर कारावास की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 05 Feb 2025 01:27 AM IST
विज्ञापन
Uncle convicted of raping niece sentenced to 20 years rigorous imprisonment
पानीपत। अदालत ने 16 वर्षीय नाबालिग भांजी के साथ दुष्कर्म करने के दोषी मामा को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 50000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना ने देने पर दोषी को तीन साल की अतिरिक्त जेल काटनी पड़ेगी। साथ दुष्कर्म करने वाले मामा को अदालत ने 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई।
विज्ञापन

यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह की अदालत में महज 8 महीने चली मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया।

चांदनीबाग थाना पुलिस को 15 जून 2023 को नाबालिग ने शिकायत दी थी। किशोरी ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि रिश्ते में लगने वाला उसका मामा राहुल स्कूल में जाते आते हुए उससे छेड़खानी करता था। राहुल उसके साथ लगभग आठ और नौ साल से ऐसी हरकतें कर रहा था। जब वह नौ साल की थी तब उसके साथ आरोपी ने दुष्कर्म भी किया था। उसने अपनी मां को इस बारे में बताया था लेकिन उसकी मां ने उसकी आवाज दबा दी और उसको चुप रहने को कहा। उसने मां का विरोध भी किया था। आरोपी ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। शिकायत के आधार पर चांदनी बाग थाना पुलिस ने मामले की जांच की और 21 जून 2023 को आरोपी राहुल को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने कोर्ट में आठ गवाह पेश किए। आठ माह चली सुनवाई के बाद अब अदालत ने दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed