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Panipat News: भांजी के साथ दुष्कर्म करने के दोषी मामा को 20 साल कठोर कारावास की सजा
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पानीपत। अदालत ने 16 वर्षीय नाबालिग भांजी के साथ दुष्कर्म करने के दोषी मामा को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 50000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना ने देने पर दोषी को तीन साल की अतिरिक्त जेल काटनी पड़ेगी। साथ दुष्कर्म करने वाले मामा को अदालत ने 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई।
यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह की अदालत में महज 8 महीने चली मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया।
चांदनीबाग थाना पुलिस को 15 जून 2023 को नाबालिग ने शिकायत दी थी। किशोरी ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि रिश्ते में लगने वाला उसका मामा राहुल स्कूल में जाते आते हुए उससे छेड़खानी करता था। राहुल उसके साथ लगभग आठ और नौ साल से ऐसी हरकतें कर रहा था। जब वह नौ साल की थी तब उसके साथ आरोपी ने दुष्कर्म भी किया था। उसने अपनी मां को इस बारे में बताया था लेकिन उसकी मां ने उसकी आवाज दबा दी और उसको चुप रहने को कहा। उसने मां का विरोध भी किया था। आरोपी ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। शिकायत के आधार पर चांदनी बाग थाना पुलिस ने मामले की जांच की और 21 जून 2023 को आरोपी राहुल को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने कोर्ट में आठ गवाह पेश किए। आठ माह चली सुनवाई के बाद अब अदालत ने दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह की अदालत में महज 8 महीने चली मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया।
चांदनीबाग थाना पुलिस को 15 जून 2023 को नाबालिग ने शिकायत दी थी। किशोरी ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि रिश्ते में लगने वाला उसका मामा राहुल स्कूल में जाते आते हुए उससे छेड़खानी करता था। राहुल उसके साथ लगभग आठ और नौ साल से ऐसी हरकतें कर रहा था। जब वह नौ साल की थी तब उसके साथ आरोपी ने दुष्कर्म भी किया था। उसने अपनी मां को इस बारे में बताया था लेकिन उसकी मां ने उसकी आवाज दबा दी और उसको चुप रहने को कहा। उसने मां का विरोध भी किया था। आरोपी ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। शिकायत के आधार पर चांदनी बाग थाना पुलिस ने मामले की जांच की और 21 जून 2023 को आरोपी राहुल को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने कोर्ट में आठ गवाह पेश किए। आठ माह चली सुनवाई के बाद अब अदालत ने दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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