फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   Two convicts sentenced to 20 years' imprisonment in POCSO cases

Panipat News: पॉक्सो के मामलों में दो दोषियों को 20-20 साल की कैद

Sat, 29 Nov 2025 01:11 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत Updated Sat, 29 Nov 2025 01:11 AM IST
विज्ञापन
Two convicts sentenced to 20 years' imprisonment in POCSO cases
माई सिटी रिपोर्टर
विज्ञापन

पानीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष शर्मा की पॉक्साे एक्ट की फास्ट ट्रैक काेर्ट ने शुक्रवार काे दो अलग-अलग मामलाें में दो दाेषियाें काे 20-20 साल की सजा सुनाई। अदालत ने संजू निवासी करनाल के तरावड़ी को 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी हाेगी है। दूसरे मामले में अनूप पाल उत्तरप्रदेश के शहजानपुर पर 60 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
डीडीए मुकेश रंगा ने बताया कि 21 मई 2023 काे सेक्टर 29 थाना क्षेत्र की 17 वर्षीय नाबालिग ने पुलिस को शिकायत दी थी। उन्हाेंने बताया कि वह 11वीं कक्षा में पढ़ती है। वह दिसंबर 2022 काे घर पर अकेली थी। उसके चाचा ने घर पर उसे अकेले पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली थी। अस्पताल में मेडिकल कराया ताे नाबालिग चार महीने की गर्भवती मिली। नाबालिग और उसके माता-पिता ने पुलिस को फिर बयान दिए। उन्होंने बताया कि संजू सितंबर 2022 में उनके पड़ाेस में एक शादी समाराेह में आया था। उसने घर आकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर दिया। वह दिसंबर में फिर आया और उसके साथ फिर दुष्कर्म किया। उसने किसी काे बताने पर जान से मारने की धमकी दी। उसने डर के मारे उसने अपने चाचा का नाम लिया था। संजू काे इस मामले में 20 साल की सजा सुनाई है।
विज्ञापन



शादी का झांसा देकर ले गया था
पानीपत। डीडीए मुकेश रंगा ने बताया कि 26 जुलाई 2023 काे माॅडल टाउन थाना पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की थी। उन्होंने पुलिस काे दी शिकायत में बताया था कि उसके तीन बच्चे हैं। उनकी 15 वर्षीय लड़की को पड़ाेसी अनूप पाल 21 जुलाई काे गुरुग्राम ले गया। वे उनको वापस ले आए थे। अनूप पाल 25 जुलाई काे फिर झांसा देकर बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। पुलिस ने परिजनाें की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर ली थी। पुलिस ने 29 जुलाई काे लड़की काे बरामद कर लिया था। इस मामले में अदालत ने अनूप काे 20 साल की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed