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मादक पदार्थ तस्करी करने वाले दो युवकों को तीन-तीन साल की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 15 Oct 2022 02:45 AM IST
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Two convicts of drug trafficking sentenced to three years each
पानीपत। पांच सौ ग्राम चरस के साथ काबू दो युवकों को छह साल बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार सिंहल की अदालत ने तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। दोषियों पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
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एंटी स्नैचिंग स्टॉफ के एसआई रकम सिंह ने बताया था कि हेड कांस्टेबल रविंद्र, नरेश, सिपाही अनिल के साथ वह 25 जून 2016 को छोटू राम चौक पर गश्त पर थे। दो युवक सैनी कॉलोनी की तरफ से आए, जो सामने खड़ी पुलिस को देखकर युवक भागने लगे। कुछ दूरी पर उन्हें काबू किया और उनसे नाम पूछा। युवकों ने अपनी पहचान पारस उर्फ कन्नू निवासी सेक्टर 13-17 और अंकुर निवासी सेक्टर 13-17 के रूप में बताई। ड्यूटी मजिस्ट्रेट को मौके पर बुलाया गया, जिनके सामने आरोपी युवकों की जेब की तलाशी ली तो उसमें चरस मिली। पारस के पास से 260 ग्राम और अंकुर के पास से 240 ग्राम चरस बरामद हुई। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ शहर थाने में मादक पदार्थ एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेजा गया था।
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