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Panipat News: मारपीट के दोषियों को तीन तीन साल की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 08 Mar 2024 02:23 AM IST
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Those guilty of assault were sentenced to three years' imprisonment.
सनौली। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुदेश कुमार शर्मा की अदालत ने सनौली निवासी एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने के मामले में दोषियों को तीन तीन साल की सजा के निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। दोषियों ने पिछले साल समालखा कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सेशन जज को अपील की थी।
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अदालत ने दोषियों पर तीन-तीन हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। 50-50 हजार रुपये दोषियों को पीड़ित को मुआवजे के तौर पर देने होंगे। जुर्माना न देने पर दोषियों को अतिरिक्त जेल काटनी होगी। वकील आरएस रावल व सन्नी त्यागी ने बताया कि गांव सनौली खुर्द निवासी उमेश त्यागी पर 28 सितंबर 2016 को निंबरी से गांव सनौली खुर्द जाते हुए गांव कुराड़ के पास सनौली खुर्द वासी बिट्टू व गांव नगला वासी सचिन ने मोटरसाइकिल रुकवाकर लाठी डंडों व तेजधार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया था। जिसमें उमेश त्यागी को गंभीर चोटें आई थी। वहीं उमेश त्यागी के भाई की शिकायत पर सनौली थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था। इस मामले में पिछले साल समालखा अदालत ने दोनों दोषियों को तीन तीन साल की सजा सुनाई थी। इन दोषियों ने समालखा अदालत के फैसले को सेशन जज की अदालत में चुनौती थी। मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुदेश कुमार शर्मा की अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद समालखा अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। सनौली खुर्द निवासी बिट्टू व गांव नंगला निवासी सचिन को दोषी करार देते हुए तीन तीन साल की सजा सुनाई है।
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