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Panipat News: गली में पशु बांधने पर लगेगा जुर्माना, दर्ज होगा मुकदमा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 16 May 2025 02:21 AM IST
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There will be a fine for tying animals in the street, a case will be filed
पानीपत। उपायुक्त डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया ने वीरवार को सनौली खंड के सरपंच और ग्राम सचिव के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि गलियों में पशु बांधने वालों को जुर्माना लगेगा और जरूरत पड़ने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। गांव की नालियां, गलियां साफ दिखाई दें, इसे कर्मचारी सुनिश्चित करेंगे।
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डॉ. वीरेंद्र ने कहा कि जो ग्रामीण गलियों में पशुओं को बांधते हैं व ट्रैक्टर-ट्रॉली खड़ा करते हैं। पहले उन्हें सूचित करें न मानने पर जुर्माना लगाए व जरूरत पड़ने पर केस दर्ज कराएं।
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सरपंच गांव में जिला परिषद द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की जांच भी कर सकते हैं। आगामी समय में बारिश का मौसम नजदीक है। सभी नाले व गालियों की सफाई रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हमें अभी से पौधारोपण के लिए भी जगह का चयन करना चाहिए। गांव को पॉलिथीन मुक्त बनाने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। सरपंचों को निर्देश दिए हैं कि वे गांव की साफ सफाई के लिए सफाई कर्मचारियों के कार्यों की समय पर जांच करें व स्वयं निरीक्षण भी करेंगे। ग्राम पंचायत की भूमि पर जो अवैध अतिक्रमण है उसे हटाया जाएगा। संवाद
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