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नकली बीज और कीटनाशक कंपनी के मालिक को होगी कैद : डॉ. आत्माराम

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 27 Mar 2025 01:50 AM IST
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The owner of the fake seed and pesticide company will be imprisoned: Dr. Atmaram
समालखा। कृषि विभाग ने बुधवार को समालखा के साथ मतलौडा व बापौली में बीज और कीटनाशक व उर्वरक से संबंधित डीलरों की बैठक ली। कृषि विभाग के उप निदेशक डॉ. आत्मा राम गोदारा ने कहा कि वे अपने स्टॉक रजिस्टर का सही तरीके से रख-रखाव करें, ताकि किसी भी समय स्टॉक की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सके और सभी किसानो को कोई भी इनपुट खरीदने पर पक्का बिल दिया जा सके। डीलरों को यह भी निर्देश दिया गया कि वे अपने लाइसेंस को सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित करें, ताकि उपभोक्ताओं और संबंधित अधिकारियों को उनके व्यवसाय की वैधता का प्रमाण उपलब्ध हो सके। नकली या मिलावटी बीज और कीटनाशक बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कंपनी और विक्रेता को दोष साबित होने पर एक से तीन साल तक की कैद और पांच लाख रुपये तक जुर्माना होगा। इस मौके पर एसडीओ देवेंद्र कुहाड़, डॉ. राजेश भारद्वाज, डॉ. अरविंद, डॉ. राधेश्याम गुप्ता और डॉ. राकेश मौजूद रहे।
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