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Panipat News: कांग्रेस की याचिका पर हाइकोर्ट में नहीं हुई सुनवाई, 5 फरवरी लगी अगली तारीख

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 22 Jan 2026 02:50 AM IST
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The High Court did not hear the Congress petition, with February 5 set as the next date.
नगर निगम कार्यालय।
अंबाला सिटी। नगर निगम की वार्डबंदी के लिए बनाई गई एडहॉक कमेटी को चुनौती देनेे के मामले में हाइकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। कांग्रेस की ओर से एडहॉक कमेटी को चुनौती दी गई है। इस मामले में बुधवार को हाइकोर्ट में तारीख लगी थी, लेकिन इस याचिका पर हाइकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले में 5 फरवरी अगली तारीख लगी है, वहीं, शहरी स्थानीय निकाय विभाग निदेशालय में मेयर पद के लिए वीरवार को ड्रा निकलने की संभावना है। यह ड्रा लगातार लटक रहा है, वहीं, पंचकूला में भी कांग्रेस की ओर से हाइकोर्ट में चुनौती दी गई है। इस मामले में हाइकोर्ट में 18 फरवरी की तारीख लगी है। हाइकोर्ट ने 18 फरवरी के लिए नोटिस ऑफ मोशन जारी किया है। कांग्रेस नेता एवं पूर्व पार्षद मिथुन वर्मा ने बताया कि एडहॉक कमेटी को चुनौती देने वाली याचिका पर हाइकोर्ट में बुधवार को सुनवाई नहीं हो सकी। 5 फरवरी को अगली तारीख लगी है।
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हाइकोर्ट ने जारी किया था नोटिस ऑफ मोशन

बीते दिसंबर में कांग्रेस की ओर से हाइकोर्ट में वार्डबंदी की एडहॉक कमेटी को चुनौती देते हुए याचिका पर डाली गई थी। हाइकोर्ट ने इस मामले में उपायुक्त, नगर निगम आयुक्त और एडहॉक बॉडी में शामिल भाजपा के पांचों पार्षदों (अब पूर्व पार्षद) को नोटिस ऑफ मोशन जारी किया था, इसकी सुनवाई के लिए हाइकोर्ट में 21 जनवरी की तारीख लगी थी। वहीं, कांग्रेस की ओर एडहॉक कमेटी में बैकवर्ड क्लास से किसी भी पार्षद को नहीं लेने पर याचिका दायर की गई थी। चुनाव आयोग हरियाणा, मुख्य चुनाव आयोग, शहरी स्थानीय निकाय विभाग निदेशालय में शिकायत के बाद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, तब कांग्रेस की ओर से हाइकोर्ट में याचिका डालने का निर्णय लिया गया था।
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