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Panipat News: सरपंच के चुनाव में मिले वोटों की दोबारा होगी गणना
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इसराना। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गांव बुआना लाखू में सरपंच पद के वोटों की गणना दोबारा से छह अगस्त को की जाएगी। गांव में सरपंच पंचायत चुनाव में सरपंच पद विजेता घोषित प्रमाण पत्र दो को दे दिए गए हैं, जिसमें कुलदीप को गांव के सरपंच पद की जिम्मेदारी दी गई है तो दूसरी तरफ मोहित को बाद में विजेता घोषित प्रमाण पत्र दिया गया था।
इसके बाद जिला अदालत ने दोबारा से वोटों की गिनती करवाने का फैसला दिया था। याचिकाकर्ता मोहित ने बताया कि सरपंच कुलदीप पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट चला गया था। जिस पर अदालत ने जिला अदालत के फैसले पर रोक लगा दी थी। गांव बुआना लाखू सरपंच पद चुनाव पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जिला अदालत के फैसले को सही मानते हुए सभी वोटों की दोबारा गणना कराने का समय छह अगस्त तय किया है। पंचायत चुनाव में सरपंच पद विजेता का फैसला दोबारा गणना से होगा। सरपंच पद विजेता की वोटों की गिनती हो जाएगी। जिसमें यह तय हो जाएगा कि गांव बुआना लाखू का अगला सरपंच कौन होगा। गांव में ढाई साल पहले पंचायत चुनाव हुए थे। जिसमें वोटों की गिनती होने के बाद कुलदीप सिंह को विजेता घोषित किया गया था। दूसरे उम्मीदवार मोहित को विजेता घोषित किया गया। पहले विजेता प्रमाण पत्र कुलदीप सिंह को दिया गया था लेकिन बाद में ग्रामीणों के विरोध के चलते जिला प्रशासन ने मोहित को सरपंच विजेता घोषित कर प्रमाणपत्र दे दिया। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने दोबारा के फैसले पर रोक लगा दी थी।
अब वह सुप्रीम कोर्ट में पानीपत जिला अदालत के फैसले को सही माना है, जिसमें सरपंच पद विजेता का फैसला दोबारा तय हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इस पर 11 अगस्त को अपना फैसला देगा। ब्यूरो
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इसके बाद जिला अदालत ने दोबारा से वोटों की गिनती करवाने का फैसला दिया था। याचिकाकर्ता मोहित ने बताया कि सरपंच कुलदीप पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट चला गया था। जिस पर अदालत ने जिला अदालत के फैसले पर रोक लगा दी थी। गांव बुआना लाखू सरपंच पद चुनाव पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जिला अदालत के फैसले को सही मानते हुए सभी वोटों की दोबारा गणना कराने का समय छह अगस्त तय किया है। पंचायत चुनाव में सरपंच पद विजेता का फैसला दोबारा गणना से होगा। सरपंच पद विजेता की वोटों की गिनती हो जाएगी। जिसमें यह तय हो जाएगा कि गांव बुआना लाखू का अगला सरपंच कौन होगा। गांव में ढाई साल पहले पंचायत चुनाव हुए थे। जिसमें वोटों की गिनती होने के बाद कुलदीप सिंह को विजेता घोषित किया गया था। दूसरे उम्मीदवार मोहित को विजेता घोषित किया गया। पहले विजेता प्रमाण पत्र कुलदीप सिंह को दिया गया था लेकिन बाद में ग्रामीणों के विरोध के चलते जिला प्रशासन ने मोहित को सरपंच विजेता घोषित कर प्रमाणपत्र दे दिया। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने दोबारा के फैसले पर रोक लगा दी थी।
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अब वह सुप्रीम कोर्ट में पानीपत जिला अदालत के फैसले को सही माना है, जिसमें सरपंच पद विजेता का फैसला दोबारा तय हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इस पर 11 अगस्त को अपना फैसला देगा। ब्यूरो
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