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Panipat News: गलत आधार पर क्लेम को खारिज करना सेवा में कमी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 11 May 2026 02:48 AM IST
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Rejection of claim on wrong grounds is deficiency in service
पानीपत। पुरानी बीमारी बताकर क्लेम खारिज करना बीमा कंपनी को भारी पड़ गया। जिला उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को 3.27 लाख रुपये का क्लेम छह प्रतिशत ब्याज के साथ देने आदेश दिए हैं। सोनीपत निवासी राजेश ने अपनी पत्नी के इलाज के लिए स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी ले रखी थी।
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उपचार के दौरान करीब 3.75 लाख रुपये का खर्च आया, जिसका क्लेम बीमा कंपनी के पास लगाया गया लेकिन कंपनी ने यह कहते हुए क्लेम खारिज कर दिया कि मरीज पहले से ही इस बीमारी से पीड़ित थी और इसे पॉलिसी लेते समय छिपाया गया। शिकायतकर्ता ने आयोग में दलील दी कि बीमारी से जुड़ी सभी जानकारी पहले ही बीमा कंपनी को दी जा चुकी थी और पॉलिसी नियमों के अनुसार क्लेम बनता है। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत दस्तावेज और रिकॉर्ड की जांच में आयोग ने पाया कि बीमा कंपनी का प्री-एक्सिस्टिंग डिजीज का दावा तथ्यों पर आधारित नहीं था। आयोग ने अपने आदेश में कहा कि बिना ठोस आधार के क्लेम को खारिज करना सेवा में स्पष्ट कमी है।
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